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उद्योगों को पीक आवर्स में एक घंटे की मोहलत

जागरण संवाददाता देहरादून उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने उद्योगों को बड़ी राहत दी

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 Feb 2019 03:00 AM (IST)Updated: Thu, 28 Feb 2019 03:00 AM (IST)
उद्योगों को पीक आवर्स में एक घंटे की मोहलत
उद्योगों को पीक आवर्स में एक घंटे की मोहलत

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने उद्योगों को बड़ी राहत दी है। अब शीतकाल के पीक आवर्स (अधिक बिजली खपत वाले घंटे) में उद्योगों को पूरे एक घंटे की मोहलत मिलेगी। सुबह व शाम के पीक आवर्स में आधा-आधा घंटे की कटौती से यह राहत मिली है। क्योंकि पीक आवर्स में उद्योगों को 50 फीसद अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।

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यूईआरसी के सचिव नीरज सती ने बताया कि अब तब सुबह के पीक अवर्स सुबह छह से साढ़े नौ बजे तय हैं। इसे अब छह से नौ बजे कर दिया गया। इसी तरह शाम के पीक आवर्स साढ़े पांच से 10 बजे तक गिने जाते थे, जिन्हें अब छह से 10 बजे कर दिया गया है। इस तरह दो शिफ्ट में एक घंटे का लाभ मिल गया है। यानी इस समय में ऑफ आवर्स के टैरिफ ही लागू होंगे। यानी कि इस एक घंटे में की जानी वाली बिजली खपत में 50 फीसद अतिरिक्त की जगह सामान्य दरें लागू होंगी। उद्योग जगत ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इस बार आयोग ने उनकी मांगों पर गौर किया है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश भाटिया का कहना है कि इससे उद्योग जगत को निश्चित तौर पर लाभ मिलता दिख रहा है।

सरचार्ज इस बार भी यथावत

उद्योगों को अविरल बिजली आपूर्ति पर पिछली बार 15 फीसद की जगह सरचार्ज को घटाकर 10 फीसद कर दिया गया था। इंडस्ट्री सेक्टर की भारी मांग को स्वीकार करते हुए इस बार भी इसे 10 फीसद ही रखा गया है। उद्योगों को निरंतर बिजली आपूर्ति के लिए दोबारा से आवेदन नहीं करना होगा।

औसत 18 घंटे बिजली न मिलने पर 80 फीसद भुगतान

यूईआरसी ने माह में प्रतिदिन 18 घंटे की बिजली आपूर्ति के पुराने नियम को बरकरार रखा है। यानी कि इससे कम बिजली मिलने पर उद्योगों को कुल बिजली बिल का 80 फीसद ही भुगतान करना होगा।


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