उत्तराखंड में शुरू हुआ ई-वे बिल
20 अप्रैल यानी शुक्रवार की मध्य रात्रि 12 बजे से प्रदेश के भीतर माल के परिवहन पर भी ई-वे बिल की व्यवस्था लागू कर दी गई है।
देहरादून, [जेएनएन]: 20 अप्रैल यानी शुक्रवार की मध्य रात्रि 12 बजे से प्रदेश के भीतर माल के परिवहन पर भी ई-वे बिल की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब प्रदेश के भीतर 50 हजार रुपये से अधिक के कर योग्य माल के परिवहन पर ई-वे बिल बनाना अनिवार्य होगा। हालांकि, इससे पहले अंतरराज्यीय माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल एक अप्रैल से लागू किया जा चुका है।
आयुक्त राज्य कर कार्यालय की उपायुक्त प्रीति मनराल के मुताबिक प्रदेश के भीतर ई-वे बिल की यह व्यवस्था दूसरे फेज के राज्यों की है और इसमें उत्तराखंड समेत हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड व त्रिपुरा शामिल हैं। जबकि इसके बाद 25 अप्रैल से पांच और राज्यों व 30 अप्रैल से शेष राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। जबकि पहले फेज में कुछ राज्यों में यह व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू की जा चुकी है। उपायुक्त प्रीति मनराल ने बताया कि ई-वे बिल बनाने के लिए www.ewaybillgst.gov वेबसाइट का प्रयोग किया जाना है। यदि ई-वे बिल बनाने में किसी भी तरह की समस्या पेश आती है तो इसके लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पडेस्क भी बनाई गई है।
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