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    Doiwala Dowry Case: फारेस्ट गार्ड समेत सात पर दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज, ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप

    By Jagran NewsEdited By: riya.pandey
    Updated: Sat, 30 Sep 2023 07:50 AM (IST)

    Doiwala Dowry Case दहेज को लेकर उखीमठ में फारेस्ट गार्ड के पद पर तैनात पति सास ससुर जेठ जेठानी ननद व देवर मारपीट गाली-गलौज कर रहे थे। मायके वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ समय पूर्व लगभग दो लाख रुपये का सामान दिया लेकिन इसके बावजूद भी ससुराल पक्ष सदस्यों ने उत्पीड़न बंद नहीं किया। वह लगातार मारपीट करते रहे और दहेज की मांग करते रहे।

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    Doiwala Dowry Case: फारेस्ट गार्ड समेत सात पर दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

    संवाद सहयोगी, डोईवाला। Doiwala Dowry Case: विवाहिता की शिकायत पर कोतवाली डोईवाला में फारेस्ट गार्ड पति समेत ससुराल पक्ष के सात सदस्यों के खिलाफ दहेज अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि छाया पत्नी मुकेश ने कोतवाली में तहरीर दी।

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    दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप

    तहरीर में कहा कि विवाह के बाद से कम दहेज को लेकर उखीमठ में फारेस्ट गार्ड के पद पर तैनात पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद व देवर मारपीट, गाली-गलौज कर रहे थे। मायके वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ समय पूर्व लगभग दो लाख रुपये का सामान दिया लेकिन इसके बावजूद भी ससुराल पक्ष सदस्यों ने उत्पीड़न बंद नहीं किया। वह लगातार मारपीट करते रहे और दहेज की मांग करते रहे।

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    ससुराल पक्ष पर कई संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज

    प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर पति मुकेश सिंह, ससुर, सास प्रकाशी देवी, जेठ अर्जुन सिंह, जेठानी अंजू, ननद शीतल, देवर लोकेश निवासी उमेदपुर प्रेमनगर थाना बसंत विहार देहरादून के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम, क्रूरता पूर्ण व्यवहार करना, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करना, मारपीट गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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