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सामूहिक दुष्कर्म में सभासद समेत दो आरोपितों के डीएनए टेस्ट के आदेश

प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह की अदालत ने प्रेमनगर सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपितों के डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए।

By BhanuEdited By: Published: Sat, 16 Jun 2018 12:41 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jun 2018 05:24 PM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म में सभासद समेत दो आरोपितों के डीएनए टेस्ट के आदेश
सामूहिक दुष्कर्म में सभासद समेत दो आरोपितों के डीएनए टेस्ट के आदेश

देहरादून, [जेएनएन]: प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह की अदालत ने प्रेमनगर सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपितों के डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए। मामले में नामजद कैंट बोर्ड सभासद जितेंद्र तनेजा और अजय अरोड़ा को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर स्टे इसी शर्त पर दिया था कि वे अपना डीएनए टेस्ट कराएंगे, जिससे वैज्ञानिक तथ्यों से यह तय किया जा सके कि दुष्कर्म में दोनों की संलिप्तता थी या नहीं।

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दरअसल, दिल्ली से देहरादून घूमने आई कोलकाता की युवती से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला मंगलवार को प्रकाश में आया था। प्रेमनगर के एक मकान में बंधक बनाकर रखी गई युवती को जब पुलिस ने मुक्त कराया तो उसने कैंट बोर्ड सभासद जितेंद्र तनेजा पुत्र रमेश चंद्र तनेजा निवासी विंग नंबर 3/3/6 प्रेमनगर के साथ अन्य लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया।  

अन्य आरोपी में अजय अरोड़ा पुत्र स्व. श्याम सुंदर अरोड़ा निवासी विंग नंबर 3/14/10, सुमित कुमार पुत्र करतार सिंह निवासी झिब्बरहेड़ी शिमला बाईपास रोड पटेलनगर, भानु पुत्र राधेश्याम निवासी कश्मीरी कॉलोनी निरंजनपुर पटेलनगर व सागर चांदना निवासी प्रेमनगर हैं। युवती का आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया।

इस मामले में सुमित, भानु व सागर को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जितेंद्र तनेजा और अजय अरोड़ा गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। यहां दोनों ने दुष्कर्म में शामिल न होने की बात कही। 

इस पर हाईकोर्ट ने दोनों को डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश की प्रति के साथ मामले की विवेचना कर रही एसआइ कविता बड़थ्वाल की ओर से सीजेएम कोर्ट में दोनों आरोपितों का डीएनए टेस्ट कराने का प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अदालत ने मुख्य चिकित्साधिकारी को आदेशित किया कि जितेंद्र और अजय अरोड़ा के डीएनए सैंपल लेकर उनका पीड़िता के शरीर पर मिले नमूनों से मिलान कराकर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।

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