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अपात्र को दिया पीएम आवास का लाभ, वीडीओ से होगी वसूली

जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने 15 फरवरी को जनता मिलन कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों पर अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Feb 2020 08:54 PM (IST)Updated: Tue, 25 Feb 2020 08:54 PM (IST)
अपात्र को दिया पीएम आवास का लाभ, वीडीओ से होगी वसूली
अपात्र को दिया पीएम आवास का लाभ, वीडीओ से होगी वसूली

जागरण संवाददाता, देहरादून: जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने 15 फरवरी को जनता मिलन कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों पर अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने उस प्रकरण का भी संज्ञान लिया, जिसमें एक अपात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री (पीएम) आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ दे दिया गया था।

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जिलाधिकारी डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि विकासनगर ब्लॉक के एक व्यक्ति ने शिकायत कर कहा था कि उसे पीएम आवास योजना की दूसरी किश्त जारी नहीं की जा रही है। जिलाधिकारी ने जब प्रकरण की पड़ताल कराई तो पता चला कि किश्त रोकी गई है। क्योंकि अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दे दिया गया था। साथ ही संबंधित व्यक्ति से इसकी वसूली की जानी है। इस मामले में जिलाधिकारी ने विकासनगर के खंड विकास अधिकारी अपात्र व्यक्ति को लाभ देने के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी बराबर का उत्तरदायी है। लिहाजा, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से इसकी वसूली कराई जाए।

वहीं, जिलाधिकारी ने चकराता के एडीओ पंचायत की ओर से एक प्रकरण में झूठी आख्या प्रस्तुत करने का भी संज्ञान लिया। उन्होंने चकराता के खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वह मामले की जांच कर पांच मार्च तक रिपोर्ट दें। इसके अलावा जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को हिदायत दी कि वह अपनी कार्यशैली में सुधार करें और जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। शिकायतों को लेकर वह समय-समय पर संबंधित लोगों से फोन पर बात कर स्वयं भी अपडेट लेंगे। जो अधिकारी लापरवाह पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत, पुलिस अधीक्षक अपराध जगदीश चंद्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामजी शरण शर्मा, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पांडेय, उपजिलाधिकारी सदर गोपालराम बिनवाल आदि उपस्थित रहे। बिजली खंभों की मानक दूरी पर मांगी रिपोर्ट

जिलाधिकारी ने ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर मानक दूरी पर खंभे लगाए जाने थे, उनकी पड़ताल कर लें। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का भी संज्ञान ले लिया जाए। जो भी स्थिति स्पष्ट हो, उस पर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।


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