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Dehradun News: नगर निगम समिति ने दी मंजूरी, 13 वर्ष बाद कूड़ा उठान शुल्क में होगी वृद्धि, तय किए अलग-अलग स्लैब

Dehradun News अधिकारियों व पार्षदों की संयुक्त समिति ने शुल्क में वृद्धि का खाका तैयार कर उसे अंतिम रूप दे दिया है। नगर निगम ने वर्ष 2010 के बाद कूड़ा उठान के यूजर चार्ज (सेवा शुल्क) में वृद्धि का खाका तैयार कर लिया है।

By Jagran NewsEdited By: Nirmala BohraPublished: Sun, 29 Jan 2023 09:48 AM (IST)Updated: Sun, 29 Jan 2023 09:48 AM (IST)
Dehradun News: नगर निगम समिति ने दी मंजूरी, 13 वर्ष बाद कूड़ा उठान शुल्क में होगी वृद्धि, तय किए अलग-अलग स्लैब
Dehradun News: शुल्क में वृद्धि का खाका तैयार कर उसे अंतिम रूप दे दिया गया है।

जागरण संवाददाता, देहरादूनः Dehradun News: नगर निगम ने वर्ष 2010 के बाद कूड़ा उठान के यूजर चार्ज (सेवा शुल्क) में वृद्धि का खाका तैयार कर लिया है। शुल्क में वृद्धि की कवायद वर्ष 2019 में भी हुई थी, लेकिन यह परवान नहीं चढ़ सकी थी।

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अब नगर निगम बोर्ड की तरफ से बनाई गई अधिकारियों व पार्षदों की संयुक्त समिति ने शुल्क में वृद्धि का खाका तैयार कर उसे अंतिम रूप दे दिया है।

पहली बार मल्टीस्टोरी (बहुमंजिला) फ्लैट वाली सोसाइटी-अपार्टमेंट को भी शुल्क के दायरे में लाया गया है। वहीं, विभिन्न प्रतिष्ठान श्रेणी में दोगुना से पांच गुना तक शुल्क बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। घरों कूड़ा उठान के लिए वसूल किए जा रहे 50 रुपये के शुल्क में भी वृद्धि कर इसे 70 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है।

यूजर चार्ज के साथ ही म्यूटेशन शुल्क में बढ़ोत्तरी के अधिकार

नगर निगम की पिछले वर्ष 20 अगस्त को हुई बोर्ड बैठक में बनाई गई संयुक्त समिति को कूड़ा उठान के यूजर चार्ज के साथ ही म्यूटेशन शुल्क में बढ़ोत्तरी के अधिकार दिए गए थे। अपर नगर आयुक्त जगदीश लाल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में शुल्क बढ़ोत्तरी को हरी झंडी दे दी गई।

विभिन्न कारोबार व प्रतिष्ठान के हिसाब से यूजर चार्ज बढ़ाए गए हैं। समिति का कहना है कि यूजर चार्ज में बढ़ोत्तरी से न सिर्फ सफाई व्यवस्था की दिशा में बेहतर काम हो पाएंगे, बल्कि इससे निगम की आय भी सुदृढ होगी। समिति की बैठक में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अविनाश खन्ना, भवन कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली व पार्षद मौजूद रहे।

बोर्ड बैठक के बाद लागू होंगी दरें

समिति ने शुल्क बढ़ोत्तरी की रिपोर्ट महापौर सुनील उनियाल गामा व नगर आयुक्त मनुज गोयल को सौंप दी है। अब यह रिपोर्ट दो फरवरी को होने जा रही नगर निगम की बोर्ड बैठक में रखी जाएगी। महापौर ने बताया कि बोर्ड के अनुमोदन के बाद संशोधित शुल्क लागू किया जाएगा।

कूड़ा उठान का प्रतिमाह नया शुल्क

  • श्रेणी, पुराना शुल्क, नया शुल्क
  • मलिन बस्ती/बीपीएल आवास, 20 रुपये, 30 रुपये
  • सामान्य आवास, 50 रुपये, 70 रुपये
  • छोटे रेस्तरां, 150 रुपये, 300 रुपये
  • माध्यम रेस्तरां, 400 रुपये, 600 रुपये
  • बड़े रेस्तरां, 1000 रुपये, 2000 रुपये
  • 20 बेड तक होटल, 300 रुपये, 1000 रुपये
  • 21 से 40 बेड के होटल, 200 रुपये, 2500 रुपये
  • 41 से अधिक बेड के होटल, 300 रुपये, 5000 रुपये
  • निजी शिक्षण संस्थान नान बोर्डिंग, 200 रुपये, 500 रुपये
  • निजी शिक्षण संस्थान बोर्डिंग,1000 रुपये, 2000 रुपये

चिकित्सा प्रतिष्ठान (बायोमेडिकल वेस्ट से इतर)

  • 20 बेड तक, 250 रुपये, 800 रुपये
  • 21 से 50 बेड, 500 रुपये, 1500 रुपये
  • 51 से अधिक बेड, 1000 रुपये, 5000 रुपये
  • क्लीनिक, 75 रुपये, 200 रुपये
  • पैथोलाजी, 250 रुपये, 800 रुपये

दुकान और माल

  • दुकान, 50 रुपये, 100 रुपये
  • शोरूम, 150 रुपये, 500 रुपये
  • छोटे माल/मेगा स्टोर, 500 रुपये, 2000 रुपये
  • बहुमंजिला माल, 1000 रुपये, 10000 रुपये

बेकरी

  • बेकरी, 150 रुपये, 500 रुपये
  • छोटी फैक्ट्री, 300 रुपये, 1000 रुपये
  • मध्यम फैक्ट्री, 500 रुपये, 2000 रुपये
  • बड़ी फैक्ट्री, 1000 रुपये, 5000 रुपये

कार्यालय

  • 50 कर्मचारियों वाले कार्यालय, 100 रुपये, 200 रुपये
  • 51 से 200 कर्मचारी, 300 रुपये, 500 रुपये
  • 200 से अधिक कर्मचारी, 500 रुपये, 1000 रुपये

फ्लैट-अपार्टमेंट में पहली बार शुल्क

  • 40 फ्लैट तक की सोसाइटी, 2000 रुपये
  • 40 से 100 फ्लैट तक की सोसाइटी, 5000 रुपये
  • 100 से अधिक फ्लैट की सोसाइटी, 10000 रुपये
  • चार व पांच सितारा होटल, 1000 रुपये

धर्मशाला, बारातघर

  • धर्मशाला, 200 रुपये प्रतिमाह
  • बारातघर (चेरिटेबल), 1500 रुपये प्रतिमाह
  • बारातघर (निजी), 2000 प्रति उत्सव

सब्जी फल विक्रेता

  • जूस प्रतिष्ठान, 300 रुपये प्रतिमाह
  • मांस, मछली की 10 किलो तक बिक्री, 400 रुपये प्रतिमाह
  • मांस, मछली की 10 किलो से अधिक बिक्री, 600 रुपये प्रतिमाह
  • सार्वजनिक स्थान पर मेले-प्रदर्शनी, 2000 रुपये प्रति उत्सव
  • निर्माण संबंधी ढहान सामग्री, 1000 रुपये आधी ट्राली
  • निर्माण संबंधी ढहान सामग्री, 2000 रुपये फुल ट्राली

म्यूटेशन के लिए बनाए गए स्लैब

नगर निगम की समिति ने म्यूटेशन के लिए वसूल किए जाने वाले शुल्क में भी बड़ा बदलाव किया है। अब आवासीय, व्यावसायिक श्रेणी व लागत के मुताबिक शुल्क के लिए अलग-अलग स्लैब तय किए गए हैं। अब तक सभी तरह के म्यूटेशन के लिए एकमुश्त महज 150 रुपये वसूल किए जा रहे थे। केवल मृत्यु के मामले में सभी श्रेणी की संपत्ति पर यह शुल्क एकमुश्त 2000 रुपये रहेगा।

म्यूटेशन का यह होगा नया शुल्क

आवासीय श्रेणी

  • सात लाख रुपये तक की संपत्ति पर, 2000 रुपये
  • सात से 15 लाख रुपये तक की संपत्ति, 4000 रुपये
  • 15 से 50 लाख तक की संपत्ति, 6000 रुपये
  • 50 लाख से एक करोड़ तक की संपत्ति, 20 हजार रुपये
  • एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति, 30 हजार रुपये

व्यावसायिक श्रेणी

  • 20 लाख रुपये तक की संपत्ति, 8000 रुपये
  • 20 से 40 लाख रुपये तक की संपत्ति, 15 हजार रुपये
  • 40 से 80 लाख रुपये तक की संपत्ति, 25 हजार रुपये
  • 80 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति, 50 हजार रुपये

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