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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 08, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Rishikesh News: वनन्तरा रिसार्ट प्रकरण में एसआइटी ने यौन उत्पीड़न और देह व्यापार की धाराएं बढ़ाईं

By Jagran NewsEdited By: Sunil Negi
Published: Sat, 08 Oct 2022 05:29 PM (IST)

Resort Receptionist Murder Case यमकेश्वर प्रखंड के गंगा भोगपुर स्थित रिसार्ट की रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड में एसआइटी की बड़ी कार्रवाई की ...और पढ़ें

यमकेश्वर प्रखंड के गंगा भोगपुर स्थित रिसार्ट की रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड में एसआइटी की बड़ी कार्रवाई की है।
यमकेश्वर प्रखंड के गंगा भोगपुर स्थित रिसार्ट की रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड में एसआइटी की बड़ी कार्रवाई की है।

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: Resort Receptionist Murder Case वनन्तरा रिसार्ट प्रकरण में आरोपितों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसआइटी ने प्रारंभिक जांच के बाद आरोपितों पर रिसार्ट में कार्यरत महिला को देह व्यापार में धकेलने के लिए दबाव बनाने और यौन उत्पीड़न करने का अपराध भी जोड़ दिया है। आरोपितों पर अभी महिला की हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल, तीनों आरोपित पौड़ी जिला जेल में बंद हैं।

वनन्तरा रिसार्ट प्रकरण

पौड़ी जिले के यमकेश्वर विकासखंड में गंगा भोगपुर गांव स्थित वनन्तरा रिसार्ट के स्वामी एवं भाजपा से निष्कासित विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या और उसके साथियों सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को पुलिस ने इसी 22 सितंबर को रिसार्ट में कार्यरत एक महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।

18 सितंबर की थी हत्‍या

18 सितंबर की रात चीला नहर में महिला को जिंदा फेंक कर उसकी हत्या की गई थी। एसआइटी की प्रभारी डीआइजी पी. रेणुका देवी ने बताया कि रिसार्ट के वर्तमान और पूर्व स्टाफ के साथ ही कई अन्य लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए हैं।

देह व्यापार करने के लिए बना रहे थे दबाव

घटना से जुड़े गवाहों के बयान न्यायालय में भी दर्ज कराए जा चुके हैं। गवाही और जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ है कि आरोपित महिला पर देह व्यापार करने के लिए दबाव बना रहे थे। रिसार्ट में उसके साथ यौन उत्पीड़न भी किया जा रहा था।

मुकदमे में ये धाराएं भी जोड़ी

इस आधार पर आरोपितों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में अब यौन उत्पीड़न (धारा 354-क) और देह व्यापार (अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम एक्ट की धारा-5) की धारा भी जोड़ दी गई है। अब इस दिशा में भी विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे साक्ष्य मिलते रहेंगे, कार्रवाई भी आगे बढ़ती रहेगी।

वाट्सएप पर मित्रों और सहकर्मियों को भी बताई थी व्यथा

महिला की हत्या का राजफाश होने के बाद से ही वनन्तरा रिसार्ट में अनैतिक कार्य के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि महिला पर किसी वीआइपी मेहमान को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था।

नहीं चला पता कौन था वीआइपी मेहमान

हालांकि, अभी यह पता नहीं चला है कि वीआइपी मेहमान कौन थे। महिला ने वाट्सएप पर हुई बातचीत में अपने मित्रों और सहकर्मियों को भी यह जानकारी दी थी कि आरोपित उससे देह व्यापार कराना चाहते हैं।

अनैतिक कार्यों की दी थी जानकारी

अपर पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल शेखर सुयाल ने बताया कि महिला ने मृत्यु से एक दिन पूर्व वाट्सएप के माध्यम से अपने कुछ मित्रों और सहकर्मियों को रिसार्ट के अनैतिक कार्यों की जानकारी दी थी। जांच में भी इस बात की पुष्टि हुई कि आरोपित युवती का यौन उत्पीड़न करने के साथ उस पर देह व्यापार के लिए दबाव बना रहे थे।

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चार्जशीट दाखिल होने में अभी लगेगा वक्त

वनन्तरा रिसार्ट प्रकरण में एसआइटी को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने में समय लग सकता है। अधिकारियों की मानें तो 10 दिन बाद चार्जशीट दाखिल हो सकती है। एसआइटी प्रमुख व डीआइजी पी रेणुका देवी ने बताया कि मामले की विवेचना तेजी के साथ की जा रही है। कहा कि घटनास्थल से मिले इलेक्ट्रानिक व अन्य साक्ष्यों को पुख्ता जांच के लिए देहरादून के साथ चंडीगढ़ विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।

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