उत्तराखंड: सीएससी के स्पष्टीकरण के बाद ही शिक्षक भर्ती पर होगा फैसला, पढ़िए पूरी खबर
राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया लगी रोक हटाने के बाद सिर्फ 400 पदों पर भर्ती होगी या अब तक रिक्त पदों को भी भरा जा सकेगा इसे लेकर सरकार दुविधा में है। शिक्षा सचिव ने सीएससी से हाईकोर्ट के आदेश को और स्पष्ट करने को कहा है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। हाईकोर्ट के राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया लगी रोक हटाने के बाद सिर्फ 400 पदों पर भर्ती होगी या अब तक रिक्त पदों को भी भरा जा सकेगा, इसे लेकर सरकार दुविधा में है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने मुख्य शासकीय अधिवक्ता (सीएससी) से हाईकोर्ट के आदेश को और स्पष्ट करने को कहा है। इसके बाद ही नियुक्ति के संबंध में फैसला लिया जाएगा।
प्रदेश में अगर अब तक रिक्त प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भी नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ तो प्रशिक्षित युवाओं की बल्ले-बल्ले हो सकती है। इस स्थिति में 400 के स्थान पर प्राथमिक शिक्षकों के करीब 600 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। हाईकोर्ट की ओर से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के बाद से अभी तक प्रारंभिक शिक्षा के करीब 200 से ज्यादा शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने का अनुमान है। एनसीटीई की ओर से 2018 में जारी नोटिफिकेशन में बीएड के साथ स्नातक में 50 फीसद अंकों की अनिवार्यता लागू की गई थी।
सरकार ने इस नोटिफिकेशन के प्रविधान लागू कर दिए, साथ में यह तय किया कि नियुक्ति में पहली प्राथमिकता डीएलएड अभ्यर्थियों को दी जाएगी। डीएलएड अभ्यर्थी नहीं मिलने पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। टीईटी के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। इस प्रविधान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीते रोज प्राथमिक के सहायक अध्यापक की भर्ती पर अंतरिम रोक हटा दी।
यह भी पढ़ें: Coronavirus Effect: उत्तराखंड में स्कूली पाठ्यक्रम में 30 फीसद की कटौती, आदेश जारी
साथ में यह भी कहा है कि नियुक्तियां अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश मिल चुका है। इसके मद्देनजर सीएससी से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि भर्ती पर लगी रोक सिर्फ 400 पदों के लिए हटाई गई है अथवा इसके बाद रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सीएससी से स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फैसला लिया जाएगा।