देहरादून में दोहरे हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद
एक कंपनी में लूट और दो चौकीदारों की हत्या को अंजाम देने वाले दो युवकों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
देहरादून, [जेएनएन]: करीब नौ वर्ष पहले देहरादून स्थित एक कंपनी में लूट और दो चौकीदारों की हत्या को अंजाम देने वाले दो युवकों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
17 मई 2008 की सुबह मोदी ग्रुप की एसोसिएट कंपनी ट्यूबवेल इंडिया लिमिटेड के मैनेजर विक्रम सिंह त्यागी ने रायपुर पुलिस को सूचना दी थी कि उनके यहां तैनात एक चौकीदार राजेश कुशवाह मूल निवासी देवरिया (उत्तर प्रदेश) की हत्या कर दी गई है, जबकि दूसरा चौकीदार किशनलाल लहूलुहान है।
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मैनेजर के अनुसार घटना की जानकारी कंपनी में तैनात भरपूर लाल नाम के कर्मचारी ने दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो दोनों चौकीदार कमरे में खून से लथपथ चारपाई पर पड़े मिले। राजेश की मौत हो चुकी थी, जबकि किशनलाल ने दूसरे दिन अस्पताल में दम तोड़ा। दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 21 मई 2008 को अरविंद शर्मा निवासी हरकिशनपुर थाना रेहड़ बिजनौर (हाल निवासी अधोईवाला) व प्रदीप कुमार निवासी आरकेपुरम अधोईवाला को गिरफ्तार किया।
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दोनों ने चौकीदारों को लहूलुहान करने के बाद कंपनी में लूट भी की थी। उनके पास से पुलिस ने लूट के एक लाख पांच सौ रुपये बरामद किए। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पेचकस व सरिया भी बरामद कर लिया।
घटनास्थल पर रखी आलमारी से मिले फिंगर प्रिंट भी आरोपियों के निकले। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर अपर जिला जज चतुर्थ बृजेंद्र कुमार की अदालत ने अरविंद व प्रदीप को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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कंपनी में ही काम करता था अरविंद
दोषियों में से एक अरविंद इसी कंपनी में हेल्पर के तौर पर काम करता था। उसने इस घटना को अंजाम देने से दो माह पहले ही नौकरी छोड़ी थी। उसे मालूम था कि कंपनी में आने वाली नकदी कहां रखी जाती है।

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