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देहरादून व हल्द्वानी समेत छह शहरों में तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू

कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दून में सात दिनों का कोराना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। देहरादून नगर निगम कैंट बोर्ड व ऋषिकेश नगर क्षेत्र कर्फ्यू के दायरे में आएंगे और इसकी अवधि 26 अप्रैल शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक रहेगी।

By Sumit KumarEdited By: Published: Sun, 25 Apr 2021 08:16 PM (IST)Updated: Sun, 25 Apr 2021 10:31 PM (IST)
जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कोरोना कफ्र्यू के आदेश जारी कर दिए।

जागरण संवाददाता, देहरादून: कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए छह शहरों में सात दिनों का कोराना कफ्र्यू लागू कर दिया गया है। इसमें देहरादून नगर निगम, ऋषिकेश-स्वर्गाश्रम, हल्द्वानी, लालकुआं, रामनगर और कोटद्वार शामिल हैं। देहरादून और ऋषिकेश-स्वर्गाश्रम में इसकी अवधि 26 अप्रैल शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक रहेगी। वहीं, अन्य शहरों में यह 27 अप्रैल से प्रभावी होगा। इसे अतिरिक्त छूट के साथ एक तरह का लॉकडाउन ही माना जा रहा है। कफ्र्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवा से संबंधित प्रतिष्ठानों व वाहनों के संचालन की छूट रहेगी। इसके अलावा शादी समारोह, शव यात्रा में शामिल होने की अनुमति सीमित संख्या के साथ रहेगी।

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उत्तराखंड सरकार ने जिलों की स्थिति के अनुसार कड़े प्रतिबंध लागू करने का अधिकार जिलाधिकारियों को सौंप दिया है। इसके तत्काल बाद जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कोरोना कफ्र्यू के आदेश जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक, पूर्व की व्यवस्था में आंशिक बदलाव करते हुए आवश्यक सेवा में राशन की दुकानों को भी शामिल किया है और इस तरह के प्रतिष्ठान दोपहर बाद चार बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि, दवा की दुकानें व पेट्रोल/डीजल पंप पूरे समय खुले रहेंगे। औद्योगिक इकाइयों समेत सार्वजनिक हित के निर्माण कार्यों को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है। कफ्र्यू लागू होने के दिन 26 अप्रैल को बाजार शाम पांच बजे तक खोले जा सकेंगे।

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हालांकि, दवा की दुकानें व पेट्रोल/डीजल पंप पूरे समय खुले रहेंगे। औद्योगिक इकाइयों समेत सार्वजनिक हित के निर्माण कार्यों को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है। कर्फ्यू लागू होने के दिन 26 अप्रैल को बाजार शाम पांच बजे तक खोले जा सकेंगे।

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