दून में भवन कर जमा करने में छूट को लेकर असमंजस Dehradun News
दून में भवन कर में छूट का लाभ उठाने के अब महज एक दिन शेष है। इस छूट की अवधि बढ़ाने के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भाजपा और कांग्रेस इसकी पैरवी कर रहे हैं।
देहरादून, जेएनएन। दून में भवन कर में छूट का लाभ उठाने के अब महज एक दिन शेष है। नगर निगम हर साल समय से भवन कर जमा करने वाले भवन मालिकों को बीस फीसद की छूट देता है। इस मर्तबा छूट की समयसीमा 15 जनवरी तय की गई थी। इसकी अवधि बढ़ाने की मांग भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों की ओर से की जा रही है।
निगम प्रशासन का दावा किया था कि छूट का लाभ लोगों को दिलाने के लिए हर वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे, जो लगे नहीं। ऐसे में छूट की सीमा खत्म होने के अंतिम दिनों में नगर निगम में भारी भीड़ जुट रही। भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने महापौर सुनील उनियाल गामा को ज्ञापन देकर समयसीमा बढ़ाने की मांग की है। अब गेंद महापौर गामा के पाले में है कि वे छूट की सीमा को आगे बढ़ाते हैं या नहीं। इस पर गफलत कायम है।
भवन कर में छूट की सीमा बढ़ाने की मांग पर भाजपा पार्षद भूपेंद्र कठैत के साथ कुछ पार्षदों एवं क्षेत्रीय लोगों ने महापौर गामा से मुलाकात की। पार्षदों ने कहा कि अब तक वार्डों में भवन कर की वसूली के कैंप नहीं लगाए गए। मौसम की खराबी एवं छुट्टियों की वजह से भवन कर की वसूली आधे से भी कम है। ऐसे में लोगों को राहत दी जानी चाहिए।
उधर, कांग्रेस के पार्षदों ने महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के साथ महापौर से मुलाकात कर यही मांग रखी। महापौर द्वारा तिथि बढ़ाने पर अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया। महापौर ने कहा कि अभी भवन कर में छूट के दो दिन शेष हैं। कर अनुभाग में भीड़ देखते हुए अतिरिक्त काउंटर लगाए जा रहे। दो दिन में भवन कर की जो रिपोर्ट मिलेगी, उसी के आधार पर तिथि बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। महापौर ने कहा कि इसके लिए वह 15 जनवरी को ही फैसला लेंगे। वहीं, निगम में करीब 50 लाख रुपये भवन कर वसूली हुई। लोगों की भीड़ काउंटरों पर जुटी रही।
सेल्फ असेसमेंट में अंतर पर चार गुना जुर्माना
महापौर ने कर अनुभाग को अब शहर में सेल्फ असेसमेंट की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल, भवन कर प्रणाली में निगम ने भवन स्वामी को सेल्फ असेसमेंट करने की छूट दी हुई है। इसी हिसाब से कर भी जमा किया गया। अब निगम टीमें ये जांच करेंगी कि सेल्फ असेसमेंट सही भी किया गया है या नहीं।
जिस भवन में असेसमेंट में कोई गड़बड़ी मिली, उसके स्वामी पर चार गुना जुर्माना लगाया जाएगा। मसलन, किसी ने सेल्फ असेसमेंट के आधार पर 60 हजार रुपये भवन कर जमा किया और निगम के असेसमेंट में कर 90 हजार रुपये बैठता है तो दोनों के अंतर यानी 30 हजार रुपये का चार गुना जुर्माना देना पड़ेगा। ये राशि एक लाख 20 हजार रुपये बैठेगी।
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लक्ष्य पूरा करना होगा चुनौती
निगम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 का 75 करोड़ रुपये का भवन कर वसूली का लक्ष्य पूरा करना चुनौती दिख रहा है। भवन कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने वर्तमान की रिपोर्ट महापौर को सौंपी है। महापौर ने इस पर अधिकारियों से चर्चा की और लक्ष्य के सापेक्ष जाने के लिए शीघ्र वसूली कैंप को लगाने के निर्देश दिए।
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