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राहत कोष से खर्च का दायरा सरकार ने बढ़ाया

मुख्यमंत्री राहत कोष से मिली धनराशि का उपयोग जिलाधिकारी असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार श्रमिकों को राशन किट देने कोरोना वायरस की रोकथाम संक्रमण राहत व बचाव को किए जा रहे आवश्यक कार्यो में इस्तेमाल कर सकेंगे।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 10:26 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jun 2020 10:26 PM (IST)
राहत कोष से खर्च का दायरा सरकार ने बढ़ाया

राज्य ब्यूरो, देहरादून

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मुख्यमंत्री राहत कोष से मिली धनराशि का उपयोग जिलाधिकारी असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार श्रमिकों को राशन किट देने, कोरोना वायरस की रोकथाम, संक्रमण, राहत व बचाव को किए जा रहे आवश्यक कार्यो में इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य के बाहर और भीतर के लोगों के लिए क्वारंटाइन के बंदोबस्त के साथ ही ग्राम प्रधानों को भी इस मद में 10 हजार रुपये के भुगतान की इजाजत जिलाधिकारियों को दी गई है।

मुख्यमंत्री राहत कोष से चार मैदानी जिलों को तीन-तीन करोड़ और नौ पर्वतीय जिलों को दो-दो करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उक्त धनराशि जारी करते हुए इसके इस्तेमाल के बारे में भी हिदायत दी गई थीं। मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि के इस्तेमाल का दायरा सरकार ने बढ़ाया है। इसके बारे में सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि कोरोना से बचाव व राहत कार्यो के लिए सबसे पहले एसडीआरएफ व एनडीआरएफ मद से आवंटित धनराशि का उपयोग किया जाएगा। जिन मदों में धनराशि मंजूर नहीं हो, उनमें मुख्यमंत्री राहत कोष से खर्च किया जा सकेगा।

सरकार के 13 मई के फैसले के मुताबिक अन्य राज्यों और एकदूसरे जिलों से आने वाले प्रवासियों के क्वारंटाइन से संबंधित व्यवस्थाएं उक्त धनराशि से की जाएंगी। क्वारंटाइन से संबंधित भोजन, आवासीय, औषधि, शौचालय की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए भी जिलाधिकारी धन खर्च कर सकेंगे।


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