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बच्चे का अश्लील वीडियो वायरल करने पर मुकदमा दर्ज, 15 माह में 36 मुकदमे हो चुके हैं दर्ज

इंटरनेट मीडिया पर बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो का प्रसार करने के आरोप में क्लेमेनटाउन थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उस पर 15 सेकेंड का वीडियो वायरल करने का आरोप है।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Sat, 03 Apr 2021 12:35 PM (IST)Updated: Sat, 03 Apr 2021 10:13 PM (IST)
बच्चे का अश्लील वीडियो वायरल करने पर मुकदमा दर्ज, 15 माह में 36 मुकदमे हो चुके हैं दर्ज
बच्चे का अश्लील वीडियो वायरल करने पर मुकदमा दर्ज।

जागरण संवाददाता, देहरादून। इंटरनेट मीडिया पर बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो का प्रसार करने के आरोप में क्लेमेनटाउन थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उस पर 15 सेकेंड का वीडियो वायरल करने का आरोप है। इससे पहले मार्च में भी क्लेमेनटाउन थाना पुलिस ने वीडियो वायरल करने पर एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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थानाध्यक्ष धर्मेंद्र रौतेला ने बताया कि बीते दिनों गृह मंत्रालय की ओर से संचालित नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से जानकारी मिली थी कि देहरादून के क्लेमेनटाउन क्षेत्र से किसी शख्स ने बच्चों के अश्लील वीडियो को इंटरनेट पर पोस्ट किया है। जांच में उस शख्स की पहचान प्रशांत चौरसिया निवासी चर्च रोड, क्लेमेनटाउन के रूप में हुई। शुक्रवार को आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) साइबर क्राइम अजय सिंह ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर इसके दायरे में में आने वाली सामग्री पोस्ट, शेयर और डाउनलोड करने वालों की जानकारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से सभी राज्यों को समय-समय पर भेजी जाती है। ये एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें दोषी को पांच से 10 साल तक की सजा का प्रविधान है। साथ ही पांच लाख रुपये तक का अर्थदंड भी भुगतना पड़ सकता है। 

15 माह में 36 मुकदमे

सख्ती के बावजूद प्रदेश में बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 15 माह में प्रदेश के विभिन्न थानों में इसके तहत 36 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं, कुछ शिकायतों की जांच भी चल रही है।

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