कर्मचारी नेता दीपक जोशी समेत बीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बिना अनुमति मशाल जुलूस निकालने और कोविड-19 गाइड लाइन का पालन न करने के मामले में पुलिस ने उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी समेत बीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जोशी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया था।
देहरादून, जेएनएन। बिना अनुमति मशाल जुलूस निकालने और कोविड-19 गाइड लाइन का पालन न करने के मामले में डालनवाला कोतवाली पुलिस ने उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी समेत बीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जोशी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने गुरुवार देर शाम को मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था।
मुकदमा उप निरीक्षक अरुण असवाल की ओर से दर्ज कराया गया है। उनकी ओर से दी गई तहरीर में आरोप है कि दीपक जोशी के नेतृत्व में करीब 80 से 90 कर्मचारी परेड ग्राउंड में पानी की टंकी के पास एकत्र हुए। यहां से सभी कनक चौक, एस्लेहाल, राजपूर रोड, घंटाघर से होते हुए पुन: इसी मार्ग से वापस परेड ग्राउंड निकट पानी की टंकी तक मशाल जुलूस का कार्यक्रम प्रस्तावित था।
जुलूस के निकलने से पहले नेतृत्व कर रहे कर्मचारी नेताओं से जुलूस की अनुमति मांगी गई तो कोई प्रपत्र नहीं दिखाया गया। इस पर उन्हें जुलूस निकालने से मना किया गया, लेकिन इसके बावजूद सभी ने परेड ग्राउंड से कॉन्वेंट रोड होते हुए कनक चौक, गांधी पार्क तक जुलूस निकाला। जुलूस में दीपक जोशी के अलावा वीरेंद्र गुसाईं, मुकेश बहुगुणा, एसएल बिंजोला, जेपी कुकरेती, अभिनव भट्ट व अन्य कर्मचारी थे। इसकी वीडियोग्राफी भी की गई, जिसमें दिख रहा है कि जुलूस में शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है और कई ने मास्क भी नहीं लगा रखा था।
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