Move to Jagran APP

मीट और चिकन की दुकानों पर छापेमारी, चार विक्रेताओं के खिलाफ वाद दायर Dehradun News

दुकानों पर छापेमारी के बाद अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मंगलवार को चार मीट विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 26 Feb 2020 04:18 PM (IST)Updated: Wed, 26 Feb 2020 04:18 PM (IST)
मीट और चिकन की दुकानों पर छापेमारी, चार विक्रेताओं के खिलाफ वाद दायर Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। मीट और चिकन की दुकानों पर छापेमारी के बाद अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मंगलवार को चार मीट विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए हैं, जबकि तीन अन्य मामलों में भी इसकी तैयारी चल रही है। 

loksabha election banner

अवैध स्लॉटरिंग पर नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों ने मीट कारोबारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते सप्ताह नगर निगम और एफडीए की संयुक्त टीम ने शहर में मीट और चिकन बेच रहे कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। इसका दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया है। एफडीए की ओर से मीट दुकानदारों को नोटिस देकर तीन दिन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समय दिया था। जिला अभिहित अधिकारी जीसी कंडवाल ने बताया कि मंगलवार को ऐसे चार मामलों में नगर निगम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह की ओर से वाद दायर कराए गए हैं। 

इन दुकानदारों ने तीन दिन का समय देने के बावजूद अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। बताया कि निरीक्षण के दौरान मौके पर न तो ये दुकानदार अपना लाइसेंस प्रस्तुत कर पाए थे और न ही चिकन कहां से काटकर लाया जा रहा है, इसका स्रोत ही बता पाए। साथ ही दुकानों की सफाई व्यवस्था भी उचित नहीं मिली थी, जिस पर अब मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह ने बताया कि तीन और मामलों में जल्द वाद दायर कराए जाएंगे। 

सब-स्टैंडर्ड पाए गए दस मामलों में वाद दायर 

एफडीए की ओर से एडीएम कोर्ट में सब-स्टैंडर्ड पाए गए दस खाद्य पदार्थों के मामले में भी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। जिला अभिहित अधिकारी ने बताया कि इनमें पनीर, दूध, तेल, बिस्कुट आदि के नमूने शामिल थे। इनकी रिपोर्ट लैब से निगेटिव आई थी। प्रतिवादियों को दूसरी लैब से सैंपल जांच कराने के लिए एक माह का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जिस पर वाद दायर करा दिया गया है। 

होली पर मिलावट रोकने को छह टीमें गठित 

होली को अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में मिठाई और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनपद में छह टीमों का गठन किया है। टीमें शहर, विकासनगर, मसूरी, ऋषिकेश, डोईवाला समेत अन्य जगहों पर छापेमारी करेंगी। वहीं, शहर के प्रमुख प्रवेश द्वार पर भी पुलिस के साथ अभियान चलाया जाएगा। 

अवैध रीफिलिंग में छह सिलेंडर जब्त 

पूर्ति विभाग ने मंगलवार को अवैध रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की। विभाग की टीम ने सैय्यद मोहल्ला से छह सिलेंडर जब्त किए। अभियान में शामिल अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान आरोपित महिला ने एक अधिकारी का फोन भी तोड़ दिया। 

पूर्ति निरीक्षक प्रशांत बिष्ट के नेतृत्व में पूर्ति विभाग की टीम ने मंगलवार को सैय्यद मोहल्ला में अवैध रिफिलिंग के खिलाफ अभियान चलाया। जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया। प्रशांत ने बताया कि सैय्यद मोहल्ला में महिला संतोष की दुकान से छह घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। सभी सिलेंडर अवैध रिफिलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। 

प्रशांत ने बताया कि मौके पर कार्रवाई के दौरान जिस फोन से रिकॉर्डिंग की जा रही थी। उसे संतोष ने छीन कर तोड़ दिया। अधिकारियों ने संतोष पर दुव्र्यवहार का आरोप भी लगाया है। पूर्ति निरीक्षक प्रशांत ने बताया कि बिंदाल चौकी पर आरोपित के खिलाफ तहरीर भी दी गई है। 

शोकेस में रखी मिठाई पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट 

मिठाई कारोबारियों को भी अब शोकेस में रखी मिठाई की ट्रे पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर लिखना होगा। यानी मिठाई कब बनाई गई है और इसे कब तक खा सकते हैं यह प्रदर्शित करना होगा। नई व्यवस्था एक जून से लागू होगी। इससे पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिठाई कारोबारियों की काउंसिलिंग करेंगे और एफएसएसएआइ की नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। 

यह भी पढ़ें: अवैध रूप से लाई जा रही शराब के साथ दो गिरफ्तार Dehradun News

दरअसल, पैक्ड मिठाइयों पर कारोबारी निर्माण और एक्सपायरी डेट लिखते हैं। लेकिन, स्थानीय बाजार में खुले में बिखने वाली मिठाइयों पर तिथि नहीं लिखी होती। जबकि मिठाई का रेट डिस्प्ले किया जाता है। पर व्यापारियों को मिठाई की कीमत के साथ उसके निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और बेस्ट बिफोर (उपयोग करने की समय-सीमा) रेट कार्ड के साथ डिस्प्ले करना होगी, जिससे दुकान से मिठाई खरीदने वाले व्यक्ति को मिठाई की सेल्फ लाइफ की जानकारी मिल सके। 

यह भी पढ़ें: स्मैक के साथ दो ट्रक चालक गिरफ्तार, छात्रों और श्रमिकों को करते थे आपूर्ति 

एफएसएसएआइ ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक हित और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुली बिक्री वाली मिठाइयों के कंटेनर/ट्रे पर बनाने की तारीख और उपयोग का सही समय जैसी जानकारियों को प्रदर्शित करना होगा। राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। जिला अभिहित अधिकारी जीसी कंडवाल के अनुसार आदेश मिल गए हैं। प्रथम चरण में इस गाइडलाइन के संदर्भ में व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। जून से यह निर्देश पूरी तरह लागू हो जाएंगे। 

यह भी पढ़ें: स्मैक के साथ दो युवक गिरफ्तार, छात्रों को करते थे सप्लाई Dehradun News


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.