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नियमों के उल्लंघन में कैफे संचालक समेत चार के खिलाफ मुकदमा

विकासनगर सेलाकुई थाने की पुलिस ने कोविड नियमों के उल्लंघन में दो कैफे संचालक समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 09 May 2021 07:00 PM (IST)Updated: Sun, 09 May 2021 07:00 PM (IST)
नियमों के उल्लंघन में कैफे संचालक समेत चार के खिलाफ मुकदमा
नियमों के उल्लंघन में कैफे संचालक समेत चार के खिलाफ मुकदमा

जागरण संवाददाता, विकासनगर: सेलाकुई थाने की पुलिस ने कोविड नियमों के उल्लंघन में दो कैफे संचालक समेत चार के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। कैफे संचालक के अलावा अलावा दो आरोपित जानबूझकर ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी लिडे इंडिया को विद्युत आपूर्ति करने वाले पोल के नीचे सीवर और गंदगी डाल रहे थे। सीवर के कारण तार पर पक्षी बैठने से विद्युत आपूर्ति बार-बार बाधित हो रही थी, जिससे कंपनी में ऑक्सीजन उत्पादन प्रभावित हो रहा था। पुलिस ने पोल के पास सीवर और कूड़ा डालना प्रतिबंधित कर दिया है।

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उच्चाधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी वीडी उनियाल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू नियमों के अनुपालन को अभियान चलाया। इस क्रम में थानाध्यक्ष ऋतुराज सिंह ने नियमों का उल्लंघन कर रहे कैफे संचालकों पर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने पाया कि बिना अनुमति के कैफे खोलकर भीड़ एकत्रित की गई, जहां पर शारीरिक दूरी के मानकों का उल्लंघन किया जा रहा थ। इस पर पुलिस ने कैफे संचालक शिवम कुमार पुत्र हितेंद्र मूल निवासी थाना सूर्यगढ़ जिला लखीसराय बिहार, हाल निवासी राजारोड सेलाकुई व पियूष पुत्र हरिशंकर मूल निवासी वेस्ट लोहानीपुर महावीर मंदिर के पास मेनरोड थाना कदमकुंआ जिला पटना बिहार हाल निवासी राजारोड सेलाकुई के खिलाफ महामारी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किए। वहीं ऑक्सीजन गैस तैयार करने वाली कंपनी में विद्युत आपूर्ति के लिए लगे पोल के पास सीवर और कूड़ा डालने के मामले में कार्रवाई की गई। पुलिस ने जानबूझकर कूड़ा और सीवर डालने के आरोप में खालिद पुत्र खुर्शीद निवासी चोईबस्ती सहसपुर व गौरव पुत्र जोगीराम निवासी शिवनगर बस्ती सेलाकुई के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज किए।


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