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कार्मिकों को बोनस मामले में उद्योगों को रियायत

कार्मिकों को बोनस देने के मामले में उद्योगों को रियायत मिल गई है। राज्य में बोनस संदाय अधिनियम-1965 में संशोधन के प्रस्ताव को राष्ट्रपति भवन की मंजूरी के बाद अब इसे गजट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Jul 2020 10:11 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jul 2020 10:11 PM (IST)
कार्मिकों को बोनस मामले में उद्योगों को रियायत
कार्मिकों को बोनस मामले में उद्योगों को रियायत

राज्य ब्यूरो, देहरादून:

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कार्मिकों को बोनस देने के मामले में उद्योगों को रियायत मिल गई है। राज्य में बोनस संदाय अधिनियम-1965 में संशोधन के प्रस्ताव को राष्ट्रपति भवन की मंजूरी के बाद अब इसे गजट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। इसके तहत उद्योगों को यह छूट मिल गई है कि वे अपने कार्मिकों को बोनस वित्तीय वर्ष के अंत तक दे सकेंगे।

श्रम सुधारों में संशोधन की कड़ी में सरकार ने बोनस संदाय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून होने के कारण इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया था। सूत्रों के अनुसार वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे सोमवार को गजट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है।

राष्ट्रपति भवन भेजे दो प्रस्ताव

सरकार ने श्रम सुधारों के तहत औद्योगिक विवाद अधिनियम और कारखाना अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया था। कैबिनेट ने इन्हें मंजूरी दी थी। विधायी सूत्रों ने बताया कि यह भी दोनों केंद्रीय कानून हैं। ऐसे में इन्हें भी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया है।


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