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पटाखों की दुकान के लाइसेंस को 29 से करें आवेदन, ये भी जानें- किन स्थानों पर बिक्री प्रतिबंधित

दीपावली के करीब आते ही पटाखों की दुकान के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी करने की कवायद शुरू होने लगी है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बीर सिंह बुदियाल ने व्यापार मंडल और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 07:05 AM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 07:05 AM (IST)
पटाखों की दुकान के लाइसेंस को 29 से करें आवेदन, ये भी जानें- किन स्थानों पर बिक्री प्रतिबंधित
पटाखों की दुकान के लाइसेंस के लिए 29 से करें आवेदन।

देहरादून, जेएनएन। दीपावली के करीब आते ही पटाखों की दुकान के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी करने की कवायद शुरू होने लगी है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बीर सिंह बुदियाल ने व्यापार मंडल और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि लाइसेंस के लिए 29 अक्टूबर से पांच नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं, 11 से 15 नवंबर तक पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।

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कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में मंगलवार को बैठक को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी बुदियाल ने कहा कि पलटन बाजार, इसके सटे बाजार और अधिक भीड़भाड़ वाले बाजार में पटाखों की दुकान के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही संकरे मार्ग वाले बाजार में भी पटाखों की दुकान नहीं लगाई जा सकेंगी, जहां भी पटाखों की दुकान लगाई जाएंगी, वहां पानी के टैंकर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट समेत सभी उपजिलाधिकारियों को पटाखों की दुकान के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करने को कहा गया है।

पटाखों के साथ अन्य सामान की बिक्री की भी अनुमति नहीं मिलेगी और ज्वलनशील पदार्थों को दुकान से दूर रखा जाएगा। यदि कोई दुकान बिना लाइसेंस के या प्रतिबंधित स्थल पर लगी मिली तो संबंधित पर जुर्माना लगाकर माल भी जब्त कर लिया जाएगा। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए दुकानें के आगे गोल घेरे बनाने और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कराने के भी निर्देश जारी किए गए। 

लाइसेंस के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी जरूरी

अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अस्थाई लाइसेंस के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी जरूरी होगी। एनओसी के बिना किसी भी दुकान को पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह स्थान पटाखों की बिक्री को प्रतिबंधित

-पलटन बाजार कोतवाली से घंटाघर तक। 

-धामावाला बाजार से आढ़त बाजार चौक तक।

-मोती बाजार, पलटन बाजार से पुरानी सब्जी मंडी (हनुमान चौक तक)

-हनुमान चौक से झंडा मोहल्ला तक।

-रामलीला बाजार से बैंड बाजार तक।

-आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक।

-डिस्पेंसरी रोड का पूरा क्षेत्र।

-घंटाघर से चकराता रोड पर हनुमान मंदिर तक।

-सर्वे चौक से डीएवी पीजी कॉलेज जाने वाली सड़क, करनपुर का भीड़भाड़ वाला क्षेत्र।

-शेष संकरे मार्ग वाले क्षेत्र, जहां अग्निशमन का वाहन जाने में दिक्कत हो।

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यह दिशा-निर्देश भी जारी

-पटाखों की दुकान बिजली के तारों के बीच नहीं होनी चाहिए।

-दुकान ऐसे स्थल पर हो जहां अग्मिशमन का वाहन आसानी से प्रवेश कर सके।

-दुकान पक्के छत के भवन पर बनी होनी चाहिए।

-अग्निशमन के पुख्ता इंतजाम दुकान में होने चाहिए।

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