Move to Jagran APP

नए वार्डों में व्यवसायिक कर पर पांच फीसद की अतिरिक्त छूट समाप्त Dehradun News

सीमा विस्तार के बाद 72 ग्राम सभाओं को शहरी क्षेत्र में शामिल कर बने 32 वार्डों में संपत्ति पर व्यवसायिक कर में मिल रही डबल छूट का लाभ खत्म हो गया।

By BhanuEdited By: Published: Sat, 01 Feb 2020 01:23 PM (IST)Updated: Sat, 01 Feb 2020 01:23 PM (IST)
नए वार्डों में व्यवसायिक कर पर पांच फीसद की अतिरिक्त छूट समाप्त Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। सीमा विस्तार के बाद 72 ग्राम सभाओं को शहरी क्षेत्र में शामिल कर बने 32 वार्डों में संपत्ति पर व्यवसायिक कर में मिल रही डबल छूट का लाभ खत्म हो गया। नगर निगम ने व्यवसायिक भवनों को दी जा रही पांच फीसद की अतिरिक्त छूट खत्म कर दी है। अब इन भवनों को 20 फीसद छूट का ही लाभ मिलेगा। 

loksabha election banner

हालांकि, महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि अतिरिक्त छूट आगे दी जाए या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। निगम ने 31 जनवरी तक भवन कर जमा करने वालों को डबल छूट की सुविधा दी थी।

डेढ़ वर्ष की लंबी-चौड़ी कसरत के बाद नगर निगम ने नए 32 वार्डों में व्यवसायिक भवन कर की दरें गत पिछले माह लागू कर दी थीं। अप्रैल-2018 में शहर की सीमा से सटी 72 ग्राम सभाओं को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया था। इससे पहले निगम में 60 वार्ड होते थे पर नए परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या 100 हो गई। 

हालांकि, जो 72 गांव शामिल किए गए थे, उनसे नए 32 वार्ड बने। बाकी आठ नए वार्ड पुराने क्षेत्रों का परिसीमन होने से बने थे। सरकार द्वारा इन 72 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों को भवन कर में दस साल की छूट दी हुई है, लेकिन यह छूट केवल आवासीय भवनों पर मान्य है। व्यवसायिक भवन इस दायरे से बाहर हैं और इन पर भवन कर को लगाने के लिए नगर निगम कसरत कर रहा था। 

नए वार्डों में व्यवसायिक संपत्ति पर कर को आरोपित करने के लिए पहले कमेटी बनाई गई और फिर दरें जारी कर इन पर आपत्तियों लेकर सुनवाई की गई। नईं दरें तय करने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। निगम ने भवन कर निर्धारण सड़कवार किया है। न्यूनतम दरें 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित भवन की हैं, जबकि अधिकतम दरें 24 मीटर से अधिक सड़क के भवन पर लागू होंगी। आरसीसी छत के अलावा अन्य पक्के भवन, कच्चे भवन, खाली आवासीय भूखंड की दरें अलग-अलग तय की हैं। 

इस तरह मिल रही थी डबल छूट 

नए वार्डों में 31 जनवरी तक व्यवसायिक भवन कर जमा कराने पर लोगों को करीब 25 फीसद छूट मिल रही थी। भवन कर के निर्धारण के बाद शुल्क पर सीधे 20 फीसद और फिर शेष शुल्क पर पांच फीसद अलग से छूट दी जा रही थी। पांच फीसद अलग वाली छूट खत्म कर दी गई है। भवन कर की दरें प्रतिवर्ग फुट के हिसाब से वसूली जा रहीं हैं। 

यह भी पढ़ें: ओएनजीसी ने जमा कराया 1.60 करोड़ रुपये भवन कर Dehradun News

दो दिन में सवा करोड़ रुपये जमा 

भवन कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि बीते दो दिनों में सवा करोड़ रुपये भवन कर जमा हुआ है। अब तक इस वित्तीय वर्ष करीब 27 करोड़ रुपये कर जमा हो चुका है।

यह भी पढ़ें: सचिवालय पर नगर निगम ने लगाया 67 लाख रुपये भवन कर Dehradun News


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.