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कोरोना से जौनसार-पछवादून में बने छह नए कंटेनमेंट जोन

चकराता जौनसार-बावर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने से जिला प्रशासन ने इसकी रोकथाम के लिए चार नए कंटेनमेंट जोन बताए हैं। इसके अलावा पछवादून के क्षेत्र में दो कंटेनमेंट जोन बने।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 May 2021 04:33 AM (IST)Updated: Mon, 17 May 2021 04:33 AM (IST)
कोरोना से जौनसार-पछवादून में बने छह नए कंटेनमेंट जोन

संवाद सूत्र, चकराता: जौनसार-बावर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने से जिला प्रशासन ने इसकी रोकथाम के लिए चार नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। इसके अलावा पछवादून के विकासनगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने से दो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जारी आदेश में कहा कि कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने स्थानीय पुलिस-प्रशासन को कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चलने से जौनसार-बावर के कई ग्रामीण इलाके इसकी चपेट में आ गए। जनजाति क्षेत्र के कई गांवों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से जिला प्रशासन ने इसकी रोकथाम को पूर्व में 14 कंटेनमेंट जोन बनाए थे। इसके अलावा चकराता प्रखंड से जुड़े रंगेऊ पंचायत के खेड़ा मानवा, गाता गांव, गेट बाजार त्यूणी के गुंडागांव के पास और कालसी प्रखंड से जुड़े दातनू गांव समेत चार नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इससे यहां कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 17 पहुंच गई। हालांकि कालसी के हरिपुर और चकराता के सीमांत त्यूणी तहसील से जुड़े कूणा पंचायत के बौराड़ में बने दो कंटेनमेंट जोन में 28 दिनों के बजाये पिछले 14 दिन में कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आने से कंटेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया गया। जौनसार में दो कंटेनमेंट जोन कम होने से इसकी संख्या घटकर 15 रह गई। जिलाधिकारी ने स्थानीय पुलिस-प्रशासन को कंटेनमेंट जोन में नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा पछवादून के विकासनगर तहसील से जुड़े छोटूवाला-बादामावाला व ग्राम भुड्डी-ईस्ट होप टाउन में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने से दो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। एसडीएम संगीता कनौजिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को बने कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन पूरी तरह लागू रहेगा। इस दौरान यहां किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन की परिधि में आने वाले ग्रामीण परिवारों को दैनिक आवश्यकता की सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक, डेरी विभाग और अन्य विभागीय कर्मियों की रहेगी। सामान लेने को परिवार से एक सदस्य को घर से बाहर आने की छूट रहेगी। कोरोना संक्रमित मरीजों के होम आइसोलेट होने पर उनकी स्वास्थ्य जांच की देखरेख का जिम्मा संबंधित अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा कर्मियों का रहेगा।


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