उत्तराखंड: PCB में अंशकालिक भी हो सकेगी अध्यक्ष की तैनाती, कैबिनेट ने दिखाई प्रस्ताव को हरी झंडी
Uttarakhand Polution Control Board सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद आखिरकार सरकार ने उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और सदस्य सचिव की नियुक्ति के मद्देनजर नियमावली को मंजूरी दे दी है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand Polution Control Board सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद आखिरकार सरकार ने उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और सदस्य सचिव की नियुक्ति के मद्देनजर नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब बोर्ड में अध्यक्ष पद पर पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक नियुक्ति भी हो सकेगी, जबकि सदस्य सचिव का पद पूर्णकालिक होगा। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।
पीसीबी के अध्यक्ष और सदस्य सचिव पदों के लिए अभी तक व्यवस्था के तहत ही काम चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन पदों पर पेशेवर व विशेषज्ञों की नियुक्ति करने के आदेश दिए थे। लंबे इंतजार के बाद अब इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए पीसीबी के अध्यक्ष और सदस्य सचिव की नियुक्ति के सिलसिले में नियमावली तैयार की गई, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
नियमावली के अनुसार दोनों पदों के लिए योग्यता का निर्धारण कर दिया गया है। अध्यक्ष पद के लिए लोक प्रशासन, विधि, विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, अभियांत्रिकी, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में स्नातक अथवा समतुल्य डिग्री और सदस्य सचिव के लिए विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। यह भी तय किया गया है कि अध्यक्ष पद पर पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक नियुक्ति की जा सकेगी। अलबत्ता, सदस्य सचिव की तैनाती पूर्णकालिक रूप में ही की जाएगी।
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