Move to Jagran APP

फीस एक्ट को जनता 15 दिन में दे सकेगी सुझाव

प्रदेश में अगले शैक्षिक सत्र से निजी स्कूलों पर लागू किए जाने वाले फीस एक्ट के मसौदे के निर्माण को शिक्षा महकमे ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Jun 2019 10:27 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jun 2019 10:27 PM (IST)
फीस एक्ट को जनता 15  दिन में दे सकेगी सुझाव
फीस एक्ट को जनता 15 दिन में दे सकेगी सुझाव

राज्य ब्यूरो, देहरादून

loksabha election banner

प्रदेश में अगले शैक्षिक सत्र से निजी स्कूलों पर लागू किए जाने वाले फीस एक्ट के मसौदे के निर्माण को शिक्षा महकमे ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं। सुझाव ई-मेल या पत्र से भेजने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अगले सत्र से हर हाल में फीस एक्ट लागू किया जाएगा।

प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस निर्धारण के लिए सरकार ने उत्तराखंड सेल्फ फाईनेंस्ड इंडिपेंडेंट स्कूल (रेग्युलेशन ऑफ फीस) एक्ट का खाका तैयार कर लिया है, लेकिन इस एक्ट को अंतिम रूप देने से पहले आम जनता के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। विभाग की ओर से एक्ट के प्रस्तावित मसौदे के मुताबिक सरकार प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेंकेंड्री की कक्षाओं का अधिकतम शुल्क निर्धारित करेगी। हर जिले में फीस निर्धारण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। यह समिति फीस को लेकर स्कूलों की आपत्तियों का निस्तारण करेगी। इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा। इसके निर्णयों के विरुद्ध राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण में जा सकता है। छह सदस्य प्राधिकरण सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। इस एक्ट में अधिक फीस वसूलने की शिकायत पर दंड का भी प्रावधान किया गया है।

फीस एक्ट को लेकर जन सुझाव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में शिकायत एवं सुझाव प्रकोष्ठ में 15 दिन के भीतर भेजे जा सकेंगे। इसके लिए प्रकोष्ठ के ई-मेल के साथ ही पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि फीस एक्ट को लेकर सरकार संजीदा है। विभिन्न राज्यों के फीस एक्ट का अध्ययन किया जा चुका है। प्रस्तावित एक्ट को व्यावहारिक बनाने के लिए आम जनता से भी सुझाव लिए जा रहे हैं।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.