कार्यदायी संस्थाओं को जल्द मिलेगी खनन की अनुमति
जागरण संवाददाता, चम्पावत : चुगान नीति-2016 के तहत ऑलवेदर रोड में कार्य कर रही कार्यदायी कंपि
जागरण संवाददाता, चम्पावत : चुगान नीति-2016 के तहत ऑलवेदर रोड में कार्य कर रही कार्यदायी कंपनियों को जल्द चुगान की अनुमति मिल जाएगी। मंगलवार को एसडीएम के नेतृत्व में वन व राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से चल्थी नदी का निरीक्षण किया। उन्होंने खनन पट्टे चिन्हित किए। खान अधिकारी के न होने के कारण आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी। उनके आने के पुन: निरीक्षण कर पट्टे आवंटित कर दिए जाएंगे। जिससे कार्य में तेजी आ जाएगी।
बता दें कि टनकपुर से पिथौरागढ़ के बीच ऑल वेदर रोड का कार्य तेजी से चल रहा है। करीब 150 किमी रोड में चार कार्यदायी कंपनियां कार्य कर रही है। चार पैकेज में बंटे कार्य में जहां प्रथम व तृतीय फेज का कार्य मध्यम गति से चल रहा है वहीं द्वितीय व चतुर्थ फेज में लगी शिवालया व डेंकन कंपनी का कार्य तेजी से हो रहा है। मध्यम गति से काम करने के कारण आरजीबी कंपनी पर करीब सात करोड़ की पेनाल्टी भी पड़ चुकी है। कार्य नवंबर 2019 तो किसी को मार्च 2019 तक पूरा कर देना है। कार्य को समय से पूरा करने के लिए शिवालया व आरजीबी कंपनी को बीते वर्ष चल्थी नदी में रिवर ट्रेनिंग के तहत पट्टे स्वीकृत किए गए थे। जिसमें शिवालया कंपनी को करीब 82500 वर्ग घन मीटर की अनुमति मिली थी। जिसमें कंपनी ने करीब 38 हजार घन मीटर की निकासी की थी। कंपनी ने निकासी के लिए करीब 43 लाख रुपये की रॉयल्टी भी जमा की थी। आरजीबी कंपनी ने भी चुगान की अनुमति लेकर रॉयल्टी जमा की थी। लेकिन कार्यदायी कंपनियों द्वारा अवैध खनन की शिकायत आने व मानसून आने की दस्तक को देखते हुए पूर्व डीएम डॉ. अहमद इकबाल ने पट्टों को निरस्त कर दिया। जिससे कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। खनन एक बार फिर शुरू होने व काम में तेजी लाने के लिए कार्यदायी कंपनियों ने जब जिला प्रशासन में बचे चुगान की अनुमति मांगी तो प्रशासन ने जुलाई 2018 में आई नई चुगान नीति का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कार्यदायी कंपनियों ने उत्तराखंड उपखनिज चुगान नीति-2016 के बिंदु संख्या 23 ए एवं 23 (2) के तहत हुए आदेश का हवाला देते हुए खनन की अनुमति मांगी। जिसके तहत मंगलवार को एसडीएम सीमा विश्वकर्मा के नेतृत्व में वन व राजस्व विभाग की टीम ने चल्थी नदी का निरीक्षण कर पट्टे चिन्हित किए। एसडीएम ने बताया कि चुगान नीति के अनुसार पुल के अप व डाउन स्ट्रीम के एक किमी के बाहर सरकारी निर्माण कार्य के प्रयोजनार्थ राजस्व जमीन पर खनन पट्टे स्वीकृत किए जा सकते हैं। मगर मौके पर खान अधिकारी के न होने से दिक्कत हुई। उनके आने के बाद पुन: निरीक्षण कर कार्यदायी कंपनियों को पट्टे स्वीकृत कर दिए जाएंगे। जिससे ऑलवेदर रोड निर्माण में तेजी आ सके। जागरण पूर्व में दे चुका था नियम का हवाला
ऑल वेदर रोड निर्माण में कार्यदायी कंपनियों को चुगान की अनुमति न मिलने पर दैनिक जागरण ने अपने 20 जनवरी के अंक में चुगान नीति 2016 के इस बिंदु का हवाला देते हुए खबर प्रकाशित कर चुका था। जिस पर मंगलवार को एसडीएम ने इस बिंदु के तहत निरीक्षण कर खनन अनुमति की कार्यवाही को आगे बढ़ाया।