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अवैध चरस के मामले में दो लोगों को सश्रम कारावास की सजा

दो साल पूर्व 15 किलो 80 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़े गए दोषियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Feb 2021 10:37 PM (IST)Updated: Sat, 20 Feb 2021 10:37 PM (IST)
अवैध चरस के मामले में दो लोगों को सश्रम कारावास की सजा

संवाद सहयोगी, चम्पावत : दो साल पूर्व 15 किलो 80 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़े गए दोषियों को न्यायालय ने 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक-एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास और भोगना पड़ेगा।

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अमर जीत सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह और जोगेंद्र सिंह पुत्र शमशेर सिंह, दोनों निवासी ग्राम भावर थाना बरौदा, जिला सोनीपत हरियाणा की पाटी पुलिस ने 27 अगस्त 2018 को कनवाड़ बैंड से 200 मीटर आगे संदेह होने पर चेकिंग की। दोनों आरोपित कार संख्या-एचआर03टी-3597 से आ रहे थे। पूछताछ करने पर इन्होंने पुलिस को बताया कि वे देवीधुरा घूमने के लिए आए हैं। संदेह होने पर कार की तलाशी ली तो पुलिस ने कार की डिक्की के खाली स्थान पर बने एक केबिन में प्लास्टिक की पन्नियों में 15 किलो 80 ग्राम चरस बरामद की। तत्कालीन थानाध्यक्ष ललित कुमार पांडेय ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में पाटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बाद में दोनों पक्षों की ओर से न्यायालय में पैरवी की गई। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों की पैरवी सुनने और ठोस साक्ष्य होने के बाद दोनों को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। ========== न्यायालय के आदेशों के अनुरूप ही शिक्षण शुल्क लेंगे निजी विद्यालय

चम्पावत : पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की बैठक में निजी विद्यालयों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि अभिभावक उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षण शुल्क जमा करेंगे। विद्यालय भी अभिभावकों से शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क नहीं लेंगे। शनिवार को यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल चम्पावत में हुई बैठक में जनपद के समस्त पब्लिक स्कूलों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य शामिल हुए। बाद में बैठक में लिए गए निर्णय का पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित को सौंपा गया। इस मौके पर नवीन शैक्षिक सत्र के संचालन में विद्यालयों में आ रही समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया गया।


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