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अवैध खनन भंडारण पर स्टॉकिस्ट पर लगाया 4.47 लाख का जुर्माना

चम्पावत के खनन अधिकारी ने अवैध खनन भंडारण पर स्टॉकिस्ट पर लाखों का जुर्माना लगाया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 May 2020 11:14 PM (IST)Updated: Sat, 23 May 2020 06:11 AM (IST)
अवैध खनन भंडारण पर स्टॉकिस्ट पर लगाया 4.47 लाख का जुर्माना
अवैध खनन भंडारण पर स्टॉकिस्ट पर लगाया 4.47 लाख का जुर्माना

चम्पावत, जेएनएन : चल्थी की लधिया नदी में अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है। मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम ने रिवर ट्रेनिंग के जेसीबी मशीनों के आदेश कर दिए। वहीं अवैध खनन कर स्टॉक करने के मामले में खनन अधिकारी ने एक स्टॉक का निरीक्षण कर उस पर 4.47 लाख का जुर्माना लगाया है।

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बता दें कि चल्थी की लधिया नदी में विगत एक सप्ताह से रिवर ट्रेनिंग के नाम पर बगैर अनुमति जेसीबी मशीनों से खनन किया जा रहा था। जब अधिकारियों को इसकी सूचना दी तो खनन अधिकारी ने छापेमारी कर अवैध खनन कर खनिज ले जा रहे तीन वाहनों को सीज कर दिया। वाहन को सीज करने से पूर्व अधिकारी जेसीबी की अनुमति न होने की बात कह रहे थे, लेकिन खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारियों ने अगले दिन ही जेसीबी की अनुमति के आदेश जारी कर दिए। वहीं शुक्रवार को उपनिदेशक खान अधिकारी राजपाल लेघा ने चल्थी शीशनगर क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें डाउनहिल साइड में भारी मात्रा में आरबीएम रखा मिला। पूछताछ में पता चला इस भूमि का स्वामित्व शोहम इनोविटिव वैंचर्स स्टोन क्रशर कमल पंत पुत्र डीके पंत शीशनगर चम्पावत के नाम है। नापजोख में 322 घनमीटर जमा किया गया आरबीएम अवैध पाया गया। उपनिदेशक खान अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए जमा आरबीएम को सीज कर दिया। आरोपी के खिलाफ जमा आरबीएम की पाच गुना रॉयल्टी 2.47 और अर्थदंड दो लाख सहित कुल 4.47 लाख का जुर्माना लगाकर रिपोर्ट डीएम को भेज दी है।


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