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तीन सप्ताह के अंदर मुख्य बाजार से हटाएं अतिक्रमण : हाई कोर्ट

संवाद सहयोगी टनकपुर नगर के मुख्य बाजार में हो रहे अतिक्रमण के मामले में एक एलआइसी काय

By JagranEdited By: Published: Fri, 20 Sep 2019 11:27 PM (IST)Updated: Sat, 21 Sep 2019 06:35 AM (IST)
तीन सप्ताह के अंदर मुख्य बाजार से हटाएं अतिक्रमण : हाई कोर्ट
तीन सप्ताह के अंदर मुख्य बाजार से हटाएं अतिक्रमण : हाई कोर्ट

संवाद सहयोगी, टनकपुर : नगर के मुख्य बाजार में हो रहे अतिक्रमण के मामले में एक एलआइसी कार्यकर्ता द्वारा की गई याचिका के आधार पर नैनीताल हाई कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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पिछले लंबे समय से नगर के मुख्य बाजार हो रहे अतिक्रमण से लोग खासे त्रस्त है। जहां फुटपाथों के साथ-साथ मुख्य बाजार में आडे़-तिरछे ठेले-फड़ों की दुकानों से आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कते झेलनी पड़ रही थी। इसको लेकर कई बार प्रशासन व व्यापारियों के बीच बैठक भी हो चुकी लेकिन इसका कोई भी हल नहीं निकल सका है। इस मसले को लेकर लघु व्यापारियों व अन्य व्यापारियों में कई बार विवाद पैदा हो चुका है। इधर नगर में अतिक्रमण की इस समस्या को लेकर एलआइसी अभिकर्ता मदन सिंह बोहरा ने पिछले दिनों नैनीताल हाई कोर्ट में अतिक्रमण हटाने के संबंध में रिट दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन व जस्टिस वर्मा की बैंच ने तीन सप्ताह के भीतर नगर पालिका को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एसडीएम ने 21 सितंबर से नगर में अतिक्रमण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।


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