पलायन के चलते आयुष्मान में चिह्नित परिवारों की संख्या घटी
संवाद सहयोगी, चम्पावत : पर्वतीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते लगातार पलायन हो रह
संवाद सहयोगी, चम्पावत : पर्वतीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते लगातार पलायन हो रहा है। इसका ताजा आंकड़ा प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना में देखने को मिला। योजना के तहत 2011 में हुई गणना के आधार पर जहां 12854 परिवारों को चयनित किया गया था। मगर जब योजना का लाभ देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे किया तो यह संख्या घट कर 9829 रह गई।
प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत योजना का कमजोर वर्ग को लाभ मिले इसके लिए जनपद में चिंहित लोगों के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए चिंहित परिवारों का वैरिफिकेशन किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्ष 2011 की निचले वर्ग की गणना के आधार पर 12854 परिवारों को चिंहित किया गया था। लेकिन आशाओं द्वारा किए गए वैरिफिकेशन के बाद योजना में चिंहित लाभार्थी परिवारों की संख्या कम हो गई है। कारण कि कई परिवार क्षेत्र छोड़ के जा चुके हैं तो कई परिवार योजना के मापदंड में नहीं आते। अभी तक आयुष्मान योजना में चिंहित 12854 परिवारों में से केवल 9829 परिवारों का ही वैरिफिकेशन हो पाया है। जिसमें पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों से 2907 परिवार पलायन कर चुके हैं तथा 115 परिवारों की प्रोसेस जारी है। अब तक जनपद में किसी ने भी इस योजना के तहत क्लेम नहीं किया है।
एनएचएम डीपीएम गौरव पांडेय ने बताया आयुष्मान योजना के तहत किए वैरिफिकेशन के तहत बाराकोट ब्लॉक में 1559 परिवार चिंहित थे जिनमें से 393 पलायन कर चुके हैं तथा 60 की प्रक्रिया चल रही है। चम्पावत में ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में 4864 परिवार व नगर में 1701 परिवार चिंहित थे। जिनमें ग्रामीण क्षेत्र से 1075, नगर से 393 पलायन कर चुके हैं। लोहाघाट के नगर क्षेत्र में चिंहित 309 परिवारों में से 166 व ग्रामीण क्षेत्रों में 2277 परिवार में से 518 पलायन कर चुके हैं। पाटी में चिंहित 2144 परिवारों में से 362 पलायन कर चुके हैं। इस मापदंड के आधार पर बनेंगे गोल्डन कार्ड
आयुष्मान भारत योजना में डी1 से डी7 तक के मापदंड है। जिसके आधार पर कोई परिवार योजना में शामिल होगा। डी 6 को छोड़कर अन्य क्राइटेरिया के आधार पर परिवार का आयुष्मान कार्ड बनेगा। डी 1 में कच्ची दीवार व कच्ची छत वाले परिवार, डी 2 में घर में 16 से 59 साल का कोई वयस्क न होना, डी 3 परिवार की मुखिया महिला, डी 4 दिव्यांग जिसके परिवार में कोई समर्थ न हो, डी 5 एससी एसटी हाउस होल्ड, डी 7 भूमि विहीन परिवार योजना में शामिल होंगे।