अधिकतम 30 दिन के भीतर दें सूचना : पुनेठा
मुख्य सूचना आयुक्त ने ली लोक सूचना अधिकारियों की बैठक।
अधिकतम 30 दिन के भीतर दें सूचना : पुनेठा
संवाद सहयोगी, लोहाघाट : मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चन्द्र पुनेठा ने लोहाघाट, बाराकोट और पाटी के लोक सूचना अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों और सूचना अधिकार अधिनियम के संबंध में विभागवार समीक्षा की। गुरुवार को ब्लाक सभागार में आयोजित बैठक में सूचना आयुक्त ने विभागों से सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के बेहतर निस्तारण किए जाने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को अधिकतम 30 दिन के भीतर सूचना देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस साल करीब दो हजार शिकायतों, आवेदनों और अपीलों में 1500 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। इसके लिए सूचना आयोग तेजी से कार्य कर रहा है। बताया कि जिले में तीन दिनों के अंदर 28 अपीलों का निस्तारण किया गया। बैठक में आरटीआइ के मास्टर ट्रेनर नवीन चंद्र मुरारी ने सभी लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में विभिन्न जानकारियां दी। इस मौके पर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट, एसडीएम पाटी मनीष बिष्ट, तहसीलदार विजय गोस्वामी समेत विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी मौजूद रहे।