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पीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन करने के निर्देश

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने लेते हुए पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक पीसीपीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Sep 2020 10:51 PM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2020 05:14 AM (IST)
पीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन करने के निर्देश
पीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन करने के निर्देश

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने लेते हुए पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक पीसीपीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

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जिलाधिकारी ने कहा कि कहा कि भू््रण हत्या रोकने के लिए जिले के सभी पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए। बैठक में जोशी क्लीनिक थराली, संजीवनी हेल्थ केयर सेंटर गोपेश्वर और धमार्थ ट्रस्ट द्वारा पीपलकोटी में संचालित विवेकानंद चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालन संबंधी प्रकरणों पर भी चर्चा की गई। अल्ट्रासाउंड के लिए आवेदन करने पर सभी का फार्म भरते समय पता एवं मोबाइल नंबर ठीक से अंकित किया जाए और आशा के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी की जाए। ताकि भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोककर लिगांनुपात में सुधार हो सके। इस दौरान बताया गया कि सर्वे के अनुसार जिले में शून्य से छह वर्ष के बच्चों का लिगानुपात 953 है। बैठक में जोशी क्लीनिक थराली, संजीवनी हेल्थ केयर सेंटर गोपेश्वर तथा धमार्थ ट्रस्ट द्वारा पीपलकोटी में संचालित विवेकानंद चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड केन्द्र के संचालन संबधी प्रस्तावों पर जिलाधिकारी ने पूरी आख्या सहित आवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएचसी गैरसैंण तथा सीएचसी जोशीमठ में अल्ट्रासाउंड मशीन संचालन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीएस राणा और डॉ. राजीव गर्ग के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। जिला अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन की पंजीकरण वैद्यता समाप्त होने के कारण अक्रियाशील होने पर समिति ने मशीन को सील करने का निर्णय लिया। इस दौरान पीसीपीएनडीटी के अन्तर्गत न्यायालय में योजित वादों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया गया।


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