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बिना अनुमति के चलाया जा रहा स्टोन क्रशर प्लांट बंद करने के निर्देश

संवाद सूत्र देवाल देवाल विकासखंड के हाट-कल्याणी-बेराधार मोटर मार्ग पर अट्ठू ू गांव के प

By JagranEdited By: Published: Sat, 28 Sep 2019 03:01 AM (IST)Updated: Sat, 28 Sep 2019 06:33 AM (IST)
बिना अनुमति के चलाया जा रहा स्टोन क्रशर प्लांट बंद करने के निर्देश
बिना अनुमति के चलाया जा रहा स्टोन क्रशर प्लांट बंद करने के निर्देश

संवाद सूत्र, देवाल: देवाल विकासखंड के हाट-कल्याणी-बेराधार मोटर मार्ग पर अट्ठू ू गांव के पास ग्रामीणों से मिली शिकायत के बाद संचालित स्टोन क्रशर मशीन का शुक्रवार को उपजिलाधिकारी थराली केएस नेगी ने स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर बिना अनुमति के स्टोन क्रशर प्लांट चलाया जा रहा था। एसडीएम ने जिलाधिकारी चमोली को रिपोर्ट भेजकर कार्रवाई की संस्तुति की है। इस दौरान एसडीएम ने दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का चालान किया और प्लांट का संचालन बंद करने के निर्देश दिए।

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उपजिलाधिकारी थराली केएस नेगी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान क्रेशर संचालक के पास संचालन संबंधी दस्तावेज नहीं मिले। जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने रिर्पोट जिला प्रशासन को भेज दी है। दरअसल बीते दिनों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हाटकल्याणी-बेराधार मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें आठ किमी सोलिंग व डामरीकरण कार्य किया जाना है। जिसके लिए कंकरीट की आवश्यकता है। भागीरथी कॉन्सट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार नीरज मिश्रा द्वारा क्रशर संचालन की अनुमति को आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराए गए, लेकिन अनुमति प्राप्त होने से पूर्व ही संचालक द्वारा क्रशर मशीन पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया। जिसकी भनक स्थानीय प्रशासन को लगने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। वन दरोगा त्रिलोक सिंह ने बताया कि क्रशर प्लांट वन पंचायत अठ्ठू के तहत है और मामला राजस्व का होने से कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग को कहा गया है। साथ ही प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद ही क्रशर संचालन करने को कहा गया है।


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