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Uttarakhand: कई बार अपनी ही बेटी को बनाया हवस का शिकार, देता था शर्मनाक धमकी; चार साल बाद मिला इंसाफ

Father Molested Daughter पीड़िता ने 25 अप्रैल 2021 को थाना गैरसैंण में दी तहरीर में बताया कि उसकी उम्र 15 वर्ष है और वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके पिता ने तीन अलग-अलग दिनों में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कहा कि उसका पिता उसे बेचने और जान से मारने की धमकी भी देता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था।

By Devendra rawat Edited By: Nirmala Bohra Published: Thu, 21 Mar 2024 12:49 PM (IST)Updated: Thu, 21 Mar 2024 12:49 PM (IST)
Father Molested Daughter: पिता ने तीन अलग-अलग दिनों में दुष्कर्म किया।

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर : Father Molested Daughter: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियुक्त पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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साथ ही न्यायालय ने दस हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में सात लाख रुपये का भुगतान एक माह के भीतर करने के आदेश भी दिए हैं।

पिता ने तीन अलग-अलग दिनों में दुष्कर्म किया

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मोहन पंत ने बताया कि पीड़िता ने 25 अप्रैल 2021 को थाना गैरसैंण में दी तहरीर में बताया कि उसकी उम्र 15 वर्ष है और वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह अपने घर में पिताजी, छोटे भाई व दादी के साथ रहती है। जबकि उसकी मां उनसे अलग मायके में रहती है।

पीड़िता ने अपने पिता पर आरोप लगाया कि वर्ष 2019 के सितंबर माह में उसके पिता ने तीन अलग-अलग दिनों में उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने डर से किसी से इस घटना के बारे में नहीं बताया। फिर उसने अपने स्वजन को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया।

बेचने और जान से मारने की भी देता था धमकी

वह घर छोड़कर अपने ननिहाल मां के पास गई और घटना के बारे में बताया। जिसके बाद वह घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। पीड़िता ने कहा कि उसका पिता उसे बेचने और जान से मारने की धमकी भी देता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।


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