जिपं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तय सीमा पर करेंगे व्यय
जागरण संवाददाता बागेश्वर जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि रा
जागरण संवाददाता, बागेश्वर: जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के प्रत्याशियों की निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित कर दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष के 3.50 लाख और उपाध्यक्ष के लिए 2.50 लाख रुपये रखी गई है। व्यय धनराशि का ब्यौरा व्यय विवरण पंजिका में अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशियों को निर्धारित व्यय सीमा के तहत ही खर्च करना होगा। व्यय का ब्यौरा विवरण पंजिका में अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे और परिणाम घोषित होने के तीस दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। निर्दिष्ट प्रारूप पर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय प्रत्याशी को यह घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह आयकरदाता है या नहीं। यदि वह आयकरदाता है तो उसका पैन नंबर भी अवश्य लिखा जायेगा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिला पंचायत के पद का अत्यधिक संवेदनशील है। राज्य निर्वाचन आयोग से दिशा निर्देशों के अनुरूप मतदान एवं मतगणना में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान स्थल एवं मतगणना स्थल से 100 मीटर परिधि के अंदर प्रत्याशी, निर्वाचकगण, निर्वाचन में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। न्यायालय और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
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सुरक्षा व्यवस्था होगी पुख्ता
जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए शांतिपूर्ण मतदान किया जाना है। नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की मांग के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। अपरहण आदि की सूचना और शिकायत आदि पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी।