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मतदान पर्ची से नहीं दे पाएंगे वोट

जागरण संवाददाता बागेश्वर जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि निर्वाचन आयोग के ि

By JagranEdited By: Published: Mon, 25 Mar 2019 11:15 PM (IST)Updated: Mon, 25 Mar 2019 11:15 PM (IST)
मतदान पर्ची से नहीं दे पाएंगे वोट
मतदान पर्ची से नहीं दे पाएंगे वोट

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्णय के बाद अकेले दस्तावेज के रूप में फोटो मतदान पर्ची से वोट नहीं दे सकेंगे। हालांकि जागरूकता पैदा करने के कवायद के रूप में फोटो मतदान पर्चियां तैयार होंगी और वोटरों को जारी की जा सकेंगी। मतदान के लिए इपीआरइसी या आयोग द्वारा निíदष्ट वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिसमें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, केंद्र, राज्य, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अंतर्गत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए अधिकारिक पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेज का प्रयोग मत देने में किया जा सकेगा।

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