मकान मालिकों पर लगा दस हजार का जुर्माना
जागरण संवाददाता, बागेश्वर : बाहरी लोगों का सत्यापन करना अब जरूरी हो गया है। किराये पर घ
जागरण संवाददाता, बागेश्वर : बाहरी लोगों का सत्यापन करना अब जरूरी हो गया है। किराये पर घर देने से पहले पुलिस सत्यापन करना मकान मालिक की जिम्मेदारी है। किरायेदार का सत्यापन नहीं करना मकान मालिकों को भी महंगा पड़ने लगा है। पुलिस ने ऐसे दो मकान मालिकों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर ¨सह ने सभी थाना और चौकियों को शतप्रतिशत सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। बाहर से विभिन्न कार्यों के लिए यहां आने वाले मजदूर, फेरीवाले, पेंटर, राजमिस्त्री और अन्य का सत्यापन होना जरूरी है। किसी भी प्रकार का अपराध और किरायेदार के साथ कोई घटना घटित होने पर संबंधित की पहचान आदि में आसानी होती है। पुलिस यह अभियान लंबे समय से चला रही है, बावजूद कुछ लोग किरायेदारों का सत्यापन कराने में पुलिस की मदद नहीं कर पा रहे हैं। जिसके तहत कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को सत्यापन अभियान चलाया और भुल्यूड़ा, मंडलसेरा में मोहम्मद आसिफ पुत्र आरिफ निवासी खत्याड़ी, रामनगर का सत्यापन नहीं पाया गया। पुलिस ने उनके मकान मालिका जगदीश आर्या पुत्र मोहन आर्य पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा फकीर चंद्र पुत्र जोगा राम निवासी जिनखोला पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जबकि उनके यहां किराये पर रह रहे मोहम्मद इलियास पुत्र अब्दुल अजीज निवासी केलाखेड़ा, रुद्रपुर का सत्यापन नहीं हुआ थे। कोतवाल टीआर वर्मा ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस मकान मालिकों को सत्यापन में पूरी मदद कर रही है। उन्होंने किरायेदारों का शतप्रतिशत सत्यापन कराने को कहा है।