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छत का पानी सड़क पर बहाया तो जुर्माना

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : नगर पालिका क्षेत्र में बने मकानों के छतों का पानी सीधे सड़क पर

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 04:28 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 04:28 PM (IST)
छत का पानी सड़क पर बहाया तो जुर्माना

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : नगर पालिका क्षेत्र में बने मकानों के छतों का पानी सीधे सड़क पर गिरता है। संकरी सड़क, रास्ते और ऊपर से छतों का पानी सड़क पर फैलने से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने भी पालिका को घरों की छतों में डाउन पाइप लगाने के निर्देश दिए, जिस पर अब पालिका ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले चरण में करीब एक हजार मकान मालिकों को डाउन पाइप लगाने को नोटिस भेजे गए हैं और 2100 घरों का चिह्नीकरण करने का लक्ष्य है। नगर पालिका क्षेत्र में घरों के छतों के पाइप डाउन करने जरूरी हो गए हैं। पालिका बोर्ड के निर्णय के बाद पालिका प्रशासन अब ऐसे घरों का चिह्निकरण करने जा रहा है। लोगों को घरों की छतों से लगे पाइपों को डाउन कराने के लिए पहले चरण में प्रेरित किया जा रहा है। नगर में करीब 2100 मकान हैं, मकान मालिकों को पालिका अलग से सूचना के तौर पर नोटिस भी भेज रही है। करीब एक हजार लोगों को अब तक नोटिस भेज दिए गए हैं। यदि वित्तीय वर्ष अप्रैल तक सभी छतों के पाइप डाउन नहीं हुए तो कार्रवाई तय है। पालिका की मानें तो पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां बता दें अधिकतर मकानों के छतों के पाइप डाउन नहीं हैं। पहले बने घरों में यह सुविधा नहीं है। जिसके चलते बरसात का पानी सड़कों पर बहता है और दूसरे घरों, राह चलते लोगों को परेशान करता है। --------- सड़कों को भी हो रहा नुकसान बारिश होने पर घरों की छतों में बहने वाला पानी कई दिनों तक सड़क पर गिरते रहता है। जिससे सड़कों को भी नुकसान हो रहा है। नगर क्षेत्र की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। पालिका के अनुसार वर्तमान में जनसंख्या 25 हजार का आंकाड़ा पार चुकी है। ऐसे में घरों का निर्माण भी धड़ाधड़ हो रहा है। नए घर बनाने वालों को पालिका ने सख्त हिदायत दी है कि वे छतों के पाइप डाउन रखें। ............ नगर में अधिकतर घरों की छतों के पाइप डाउन नहीं है। पालिका मकान मालिकों से संपर्क कर रही है और उन्हें प्राथमिक चरण में पाइप डाउन करने को नोटिस भेज रही है। यदि उसके बावजूद भी पानी सड़क पर बहा तो पांच हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। -राजदेव जायसी, ईओ, नगर पालिका परिषद बागेश्वर

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