सेल्फ क्वारंटाइन के उल्लंघन में 22 लोग नपे
बागेश्वर में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए सरकार ने उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बागेश्वर: कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है। 14 अप्रैल तक लोगों को घर पर रहने को कहा गया है। दूसरे प्रदेश और विदेश से आने वालों को सेल्फ क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन कुछ लोग नियम तोड़ रहे हैं। पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और 22 लोगों के खिलाफ आइपीसी की धारा 188 में अभियोग पंजीकृत किया है।
सेल्प क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां कोरोना वायरस की बढ़ती महामारी को रोकने के लिए लॉक डाउन है, वहीं कुद लोग नियम तोड़ रहे हैं। सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। लॉक डाउन के दौरान बाहरी राज्यों, विदेश से घर आने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने ऐसे लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन के नोटिस निर्गत किए हैं। नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई थी। लेकिन 22 लोगों ने नियम तोड़े और उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 188 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सीओ महेश चंद्र जोशी ने बताया कि जिसमें सात मुकदमे कोतवाली बागेश्वर, आठ थाना बैजनाथ, तीन झिरौली, एक कौसानी, कांडा और कपकोट में एक-एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है।