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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल का कारावास

जिला सत्र न्यायालय बागेश्वर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 10:42 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 05:06 AM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल का कारावास

जागरण संवाददाता, बागेश्वर: जिला सत्र न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल का कारावास व 54 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना करीब 11 माह पूर्व कपकोट क्षेत्र में हुई थी।

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गुरुवार को विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपित कैलाश राम पुत्र बाली राम निवासी भनार को दुष्कर्म, अपहरण का दोषी पाया। फैसले में उन्होंने आइपीसी की धारा 376 तीन में 20 साल का कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आइपीसी की धारा 362 में 5 साल का कठोर कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा आइपीसी की धारा 366ए में 7 साल की सजा व दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

मामले में डीजीसी गोविद बल्लभ उपाध्याय, अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक खडक सिंह कार्की व कोर्ट मोर्हिरर राजेंद्र गोस्वामी ने अहम भूमिका निभायी।

बीते वर्ष 5 दिसंबर 2019 को क्षेत्र की एक नाबालिग कपकोट के भराड़ी में आयोजित खेल महाकुंभ में भाग लेने आई। खेल महाकुंभ खत्म होने के बाद नाबालिग आरोपित कैलाश राम की जीप में बैठकर घर की ओर रवाना हुईं। उस गाड़ी में तीन और सवारियां बैठी थी। कुछ दूरी के बाद आरोपित ने तीनों सवारियों को रास्ते में उतार दिया और नाबालिग को जबरन अपने घर ले गया और शारीरिक शोषण किया। जब नाबालिग तय समय पर घर नही पहुंची तो बीते 6 दिसंबर को उसके पिता ने कपकोट थाने में आरोपित कैलाश राम के खिलाफ कपकोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने उसके घर में दबिश दी। जहां से नाबालिग बरामद हुई। आरोपित के खिलाफ थाने में 363, 366ए, 376 तीन व पोस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया।


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