दुकानदार पर 1500 रुपए का लगाया जुर्माना
जागरण संवाददाता बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने खाद्य सुरक्षा अधिनियमों का उल्लंघन क
जागरण संवाददाता, बागेश्वर: जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने खाद्य सुरक्षा अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदार पर 1500 रुपया जुर्माना लगाया है। पंजीकरण नही कराने पर दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दुकान का खाद्य पंजीकरण नही कराने वाले सब्जी विक्रेता दुकानदार चंचल सिंह ऐठानी पर जिलाधिकारी व न्याय निर्णायक अधिकारी रंजना राजगुरु ने 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर फिर भी वह पंजीकरण नही करता तो दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार को खाद्य सुरक्षा अभिहीत अधिकारी ने पंजीकरण नही कराने पर दो बार पहले नोटिस दिया गया। जब नोटिस पर भी उसने पंजीकरण नही कराया तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा अभिहीत अधिकारी एके फुलेरिया के नेतृत्व में चेकिग अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों से वनस्पति घी, अमूल दूध व मसालों के तीन नमूने लिए गए। नमूनों की जांच के लिए खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य एंव औषधि प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजे गए। उन्होंने ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। एक्सपायरी व मिलावटी सामान किसी भी रुप में ना भेजे। पकड़े जाने में जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि शनिवार को गरुड़ के लालपुल रोड में खाद्य सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम 11 बजे आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी दुकानदारों से अभियान में भाग लेने की अपील की हैं। चेकिग अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. प्रकाश फुलारा भी मौजूद थे।