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चरस में अभियुक्त को 12 साल की कठोर सजा

जागरण संवाददाता बागेश्वर चरस में एक अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 12 साल की

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Sep 2019 05:30 PM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2019 05:30 PM (IST)
चरस में अभियुक्त को 12 साल की कठोर सजा

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : चरस में एक अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 12 साल की कठोर सजा सुनाई है। उसे एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने चरस तस्करी के मामले में अभियुक्त हरीश चंद्र कठायत उर्फ चंदन पुत्र गोपाल सिंह निवासी शरण, कर्मी, तहसील कपकोट, हाल निवासी बिदुखत्ता, लालकुआं जिला नैनीताल को 12 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 29 सितंबर 2018 को कपकोट थानाध्यक्ष बंदना चौहान को मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति रीठाबगड़ से भराड़ी की ओर पैदल आ रहा है। जिसके पास काले रंग के बैग में चरस है। इस सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त को भानी गधेरे के पास पकड़ लिया। तलाशी लेने पर बैग में 1.635 किलो चरस बरामद की और उसे सील किया गया। अदालत के आदेश के बाद बरामद चरस में से नमूना जांच को विधि विज्ञान प्रयोगशाला रुद्रपुर में परीक्षण कराया गया। परीक्षण में बरामद माल चरस ही निकला। अभियोजन की ओर से विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में नौ गवाह परीक्षित करवाए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और पत्रावली के उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को मामले में दोषी पाया। उसे 12 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में कोर्ट मोहर्रिर राजेंद्र नाथ गोस्वामी, पैरोकार जीवन गिरी गोस्वामी, जिला शासकीय अधिवक्ता कार्यालय के आशुलिपिक नवीन लाल ने सहयोग किया।


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