छेड़खानी और दुराचार के तीन आरोपित गिरफ्तार
बागेश्वर में नाबालिग से छेड़खानी और दुराचार करने के तीन आरोपितों को पुलिस ने दबोच लिया।
फोटो-14बीएजीपी-15 जागरण संवाददाता, बागेश्वर: नाबालिग से छेड़खानी और दुराचार करने के तीन आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। छेड़खानी का एक आरोपित 60 वर्ष और दूसरा 48 वर्ष का है। आरोपितों को पुलिस ने अल्मोड़ा जेल भेज दिया है। बुजुर्ग के आरोपित होने पर लोगों ने आश्चर्य जताया। कहा कि कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
कपकोट क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी ने बुधवार को पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को तीन लोग नए मोटर पुल बागेश्वर में मिले। तीनों ने उसे बहला-फुसलाया और अपने साथ एक होटल में ले गये। जिसमें दो लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की और तीसरे व्यक्ति ने दुराचार किया। पुलिस ने 354/363/366ए/ 376(2)(एन) आइपीसी व पाक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया। उपनिरीक्षक निशा पांडे ने मामले की विवेचना की। प्रकरण का त्वरित संज्ञान लेते हुए एसपी मणिकांत मिश्रा ने आरोपितों की गिरफ्तारी के दिशा-निर्देश दिए। सीओ विपिन चंद्र पंत के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कपकोट मदन लाल ने टीम गठित की। जिसके बाद टीम ने योजना के तहत उसका पता लगा कर उसे दबोच लिया। पुलिस ने तहरीर देने के 24 घंटे के भीतर आरोपित राजेंद्र जोशी (60) पुत्र गुसाई दत्त जोशी निवासी गाड़ीखेत, प्रकाश जोशी (48)पुत्र स्व. हरीश चंद्र जोशी निवासी आवलीगाड़ और कैलाश सिंह बिष्ट (26)पुत्र रतन सिंह निवासी लोहगढ़ी को गिरफ्तार किया। आरोपितों की गिरफ्तार होने के बाद पीड़ित पक्ष ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। गिरफ्तार पुलिस टीम में आरक्षी विरेंद्र गैड़ा, कुंदन खन्ना आदि शामिल थे।