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एनडीपीएस एक्ट में तीन अभियुक्तों को कारावास

संवाद सहयोगी अल्मोड़ा विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने एनडीपीएस एक्ट के

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 10:57 PM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2019 10:57 PM (IST)
एनडीपीएस एक्ट में तीन अभियुक्तों को कारावास

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बरेली निवासी तीन अभियुक्तों को कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ-साथ तीनों अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा करना होगा।

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अभियोजन के अनुसार बारह फरवरी 2018 को लमगड़ा थाने के उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार भट्ट टीम के साथ शहरफाटक के पास चेकिंग अभियान पर थे। चेकिंग के दौरान शक के आधार पर एक वाहन को रोका गया तो उसमें सवार रमेश कुमार पुत्र रामभरोसे निवासी प्रेमनगर बरेली, अमित शर्मा पुत्र रामकुमार निवासी सिकलापुर बरेली, सनी यादव पुत्र रघुवीर सिंह निवासी बारादरी बरेली के पास से 408 ग्राम चरस बरामद की गई। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के न्यायालय में हुआ। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने इस मामले में न्यायालय में आठ गवाह परीक्षित कराए।

लिखित और मौखिक साक्ष्यों के परीक्षण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने रमेश कुमार को दो माह, अमित शर्मा को दो साल और सनी यादव को एक साल कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ-साथ अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी जमा करना होगा। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्तों को दो-दो महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।


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