कानूनी पहलुओं से रूबरू हुए शिक्षक
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजकीय इंटर कालेज बाड़ेछीना म
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजकीय इंटर कालेज बाड़ेछीना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें शिक्षक-शिक्षिकाओं को कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही कानूनी ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए सरल कानूनी ज्ञानमाला का वितरण भी किया गया।
शिविर की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने शिविर में मौजूद शिक्षक-शिक्षिकाओं को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी। बताया कि बच्चों से दुर्व्यवहार जिसमें यौन शोषण भी शामिल है वास्तव में बच्चों के मूल मानवीय अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कहा कि बच्चे संवेदनशील होने के साथ ही भावुक भी होते हैं। यदि बच्चों को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं से उपेक्षित किया जाता है या उनको खतरनाक स्थिति में डाला जाता है तो यह सभी बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार में आते हैं। उन्होंने बताया कि शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत बच्चों को मारना-पीटना तथा परेशान करना इत्यादि शामिल है। उन्होंने विशेष रूप से लैंगिक रूप से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 21 का उल्लेख किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शेष चंद्र ने बताया कि पॉक्सो एक्ट नाबालिग बालक-बालिकाओं को उनके विरूद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों से निपटने का एक हथियार है। विद्यालय के प्रधानाचार्य गिरीश टम्टा ने इस प्रकार के शिविर को काफी महत्वपूर्ण बताते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार जताया। शिविर के आखिर में विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे शिक्षक-शिक्षिकाओं को सरल कानूनी ज्ञानमाला का वितरण किया गया। शिविर में राजकीय इंटर बाड़ेछीना के अलावा जीआईसी पेटशाल, राइंका बरे समेत आसपास के क्षेत्रों के विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं तथा पैरालीगल वॉलियंटर्स ने भागीदारी की।