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एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त पर दोष सिद्ध

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : चरस तस्करी के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध पाया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Oct 2018 10:56 PM (IST)Updated: Mon, 29 Oct 2018 10:56 PM (IST)
एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त पर दोष सिद्ध

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : चरस तस्करी के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध पाया है। न्यायालय ने इस मामले में सजा के लिए एक नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

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अभियोजन के अनुसार 13 जनवरी 2018 को एनटीडी चौकी के एसआइ देवेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। बल्ढौटी तिराहे से लगे आयकर भवन के पास शक के आधार पर त्रिलोक सिंह पुत्र स्व. मोहन सिंह की तलाशी ली गई तो उसके पास से 170 ग्राम चरस बरामद किया गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल व विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने इस मामले की प्रबल पैरवी की और न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कराए। लिखित और मौखिक दस्तावेजों पर विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया। सजा पर सुनवाई के लिए विशेष सत्र न्यायाधीश ने एक नवंबर की तिथि घोषित की है।


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