दुष्कर्म मामले में मौसा पर दोष सिद्ध
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : दुष्कर्म के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार श्
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : दुष्कर्म के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त पर पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाया है। अभियुक्त की सजा पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने बीस नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और वह मौसा के साथ दन्या के एक गांव में रहती थी। पीड़िता का मौसा लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म करता था। मौसा की हरकतों से तंग आकर इस बात की जानकारी पीड़िता ने 18 जुलाई 2018 को अपनी चाची और अपने भाई को दी। जिसके बाद पीडि़ता के भाई ने इस मामले की प्राथमिकी दन्या थाने में दर्ज कराई। विवेचना के बाद इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में दस गवाह परीक्षित कराए। लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया है। सजा के मामले में सुनवाई बीस नवंबर को होगी।