Move to Jagran APP

ऋण अदायगी के मामले में दो को एक साल का कारावास

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : ऋण अदायगी के दो अलग अलग मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो अ

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Dec 2018 10:44 PM (IST)Updated: Fri, 07 Dec 2018 10:44 PM (IST)
ऋण अदायगी के मामले में दो को एक साल का कारावास

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : ऋण अदायगी के दो अलग अलग मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो अभियुक्तों को एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ साथ दोनों अभियुक्तों को अर्थदंड की धनराशि भी जमा करनी होगी।

loksabha election banner

अभियोजन के अनुसार चोलामंडल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बागेश्वर निवासी विजय पाल सिंह मटियानी पुत्र श्री गोविंद सिंह को ईको मेट वाहन खरीदने के लिए 12,21,809 रुपये का अनुदान दिया था। जिसके एवज में विजय पाल सिंह ने कंपनी को इस धनराशि का आइडीबीआइ बैंक का हस्ताक्षरित चेक भी दिया। लेकिन जब कंपनी ने चेक बैंक में जमा कराया तो चेक बाउंस हो गया। नोटिस के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर इस मामले को न्यायालय में दायर किया गया। जहां लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने अभियुक्त विजय पाल सिंह पर दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को एक साल का साधारण कारावास और 24,67,186 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

दूसरे मामले में ऊधमसिंह नगर निवासी मंगत सिंह पुत्र बलवीर सिंह ने कंपनी से टाटा हुंडई ईओन कार के लिए 2,37,000 रुपये का अनुदान लिया। अनुदान की राशि जमा करने के लिए मंगत सिंह ने कंपनी को उक्त धनराशि का चेक दिया। लेकिन वह भी बाउंस हो गया। लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.