ऋण अदायगी के मामले में दो को एक साल का कारावास
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : ऋण अदायगी के दो अलग अलग मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो अ
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : ऋण अदायगी के दो अलग अलग मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो अभियुक्तों को एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ साथ दोनों अभियुक्तों को अर्थदंड की धनराशि भी जमा करनी होगी।
अभियोजन के अनुसार चोलामंडल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बागेश्वर निवासी विजय पाल सिंह मटियानी पुत्र श्री गोविंद सिंह को ईको मेट वाहन खरीदने के लिए 12,21,809 रुपये का अनुदान दिया था। जिसके एवज में विजय पाल सिंह ने कंपनी को इस धनराशि का आइडीबीआइ बैंक का हस्ताक्षरित चेक भी दिया। लेकिन जब कंपनी ने चेक बैंक में जमा कराया तो चेक बाउंस हो गया। नोटिस के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर इस मामले को न्यायालय में दायर किया गया। जहां लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने अभियुक्त विजय पाल सिंह पर दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को एक साल का साधारण कारावास और 24,67,186 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
दूसरे मामले में ऊधमसिंह नगर निवासी मंगत सिंह पुत्र बलवीर सिंह ने कंपनी से टाटा हुंडई ईओन कार के लिए 2,37,000 रुपये का अनुदान लिया। अनुदान की राशि जमा करने के लिए मंगत सिंह ने कंपनी को उक्त धनराशि का चेक दिया। लेकिन वह भी बाउंस हो गया। लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।