संबंध विच्छेद की याचिका खारिज
अल्मोड़ा : परिवार न्यायालय ने संबंध विच्छेद के एक मामले में याचिका खारिज कर दी है। उत्तर प्रद
अल्मोड़ा : परिवार न्यायालय ने संबंध विच्छेद के एक मामले में याचिका खारिज कर दी है। उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के ग्राम मनिकोरा निवासी रामबली ने परिवार न्यायधीश न्यायालय में अपनी पत्नी देवकी देवी से तलाक के लिए याचिका दर्ज की थी। जिसका विचारण परिवार न्यायधीश नीलम रात्रा के न्यायालय में हुआ। याची की ओर से अधिवक्ता डीके जोशी और विपक्षी की माता पुष्पा देवी की ओर से अधिवक्ता पीसी तिवारी ने पैरवी की। विचारण के दौरान पाया गया कि याची ने वाद न्यायालय को गुमराह करने के लिए प्रस्तुत किया है। क्योंकि उनकी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज है। जिस पर विवेचना जारी है। साथ ही याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी के बारे खुद कोई जानकारी नहीं है। अगर याचिकाकर्ता के पास ऐसी कोई जानकारी होती तो वह उसे पुलिस को देता। विचारण के बाद परिवार न्यायधीश नीलम रात्रा ने याचिका खारिज कर दी है।