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तीन वाहन स्वामियों पर न्यायालय ने लगाया अर्थदंड

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : शराब की तस्करी में प्रयुक्त तीन वाहनों के स्वामियों पर न्यायालय ने 89

By JagranEdited By: Published: Sun, 09 Dec 2018 10:57 PM (IST)Updated: Sun, 09 Dec 2018 10:57 PM (IST)
तीन वाहन स्वामियों पर न्यायालय ने लगाया अर्थदंड
तीन वाहन स्वामियों पर न्यायालय ने लगाया अर्थदंड

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : शराब की तस्करी में प्रयुक्त तीन वाहनों के स्वामियों पर न्यायालय ने 89 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। तीनों वाहनों से अलग- अलग जगह ले जाई जा रही अवैध शराब पकड़ी गई थी।

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थाना भतरौंजखान ने बीस अक्टूबर को घुघती तिराहे पर गश्त के दौरान कार संख्या डीएल-05सीके-8083 से अवैध शराब बरामद की गई थी। इसके बाद आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने कार स्वामी ताहिर अहमद पुत्र जीमल अहमद निवासी कृष्णा मैनन लेन नई दिल्ली पर चालीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसी प्रकार तेरह अप्रैल को एनटीडी तिराहे के पास स्विफ्ट कार संख्या एचआर-12-एए-391 में भी अवैध शराब पाई गई थी। इसलिए उक्त कार स्वामी धरमवीर सिंह पुत्र रामफल सिंह निवासी रोहतक हरियाणा पर चालीस हजार और सोमेश्वर के पातली बगड़ में शराब तस्करी में प्रयुक्त मोटर साइकिल संख्या यूके-01-ए-1003 के स्वामी कैलाश सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी मटेला को नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


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