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बीमा राशि न देने पर उपभोक्ता फोरम ने सुनाया यह फैसला

बीमित वाहन के मरम्‍मत की धनराशि नहीं देने के मामले पर जिला उपभोक्‍ता फोरम अल्‍मोडा की अदालत ने बीमा कंपनी न्‍यू इंडिया इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड अल्‍मोड़ा के खिलाफ फैसला दिया।

By BhanuEdited By: Published: Sat, 14 Jan 2017 02:49 PM (IST)Updated: Tue, 17 Jan 2017 04:40 AM (IST)
बीमा राशि न देने पर उपभोक्ता फोरम ने सुनाया यह फैसला

अल्मोडा, [जेएनएन]: बीमित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद मरम्मत की धनराशि नहीं देने के मामले पर जिला उपभोक्ता फोरम अल्मोडा की अदालत ने बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अल्मोड़ा के खिलाफ फैसला दिया। कंपनी को एक माह के भीतर मरम्मत की राशि का भुगतान करना होगा।

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चौघानपाटा जिला पंचायत परिसर निवासी सुरेंद्र सिंह मेहरा ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की थी कि उनका ट्रक संख्या यूके 01 सीए 0422, 26 दिसंबर 2015 को कमलुवागांजा के पास पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह ट्रक बिमित अवधि में था।

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उन्होंने बताया कि मरम्मत की राशि पाने को बीमा कंपनी में दावा किया गया, लेकिन कंपनी ने दावा निरस्त कर दिया। फोरम ने फैसला देते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मरम्मत में लगे पांच लाख रुपये के व्यय का भुगतान वाहन स्वामी को एक माह के अंदर किया जाए।

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इसके अलावा शारीरिक कष्ट के एवज में दस हजार रुपये व वाद व्यय के पांच हजार रुपये अतिरिक्त रूप से भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

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