चेक बाउंस मामले में आरोपित की अपील खारिज
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : चेक बाउंस प्रकरण पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपित की अपील खारि
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : चेक बाउंस प्रकरण पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपित की अपील खारिज कर दी। साथ ही दो महिला पीडि़तों को प्रतिकर के तौर पर 4.90 लाख रुपये अदा करने का आदेश देते हुए आरोपित को 5.10 लाख रुपये जुर्माना सुनाया। वहीं आरोपित को पूर्व में मिली एक वर्ष की सजा को भी यथावत रखा गया है।
गड़ेशीगैर निवासी दया देवी तथा साई कॉलोनी निवासी रानी टाक ने राजपुर भ्यारखोलावासी पवन लाल पुत्र पूरन लाल के खिलाफ न्यायालय में चेक बाउंस होने पर वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई करते सीजेएम की कोर्ट ने आरोपित पवन लाल को 8.04 लाख रुपये जुर्माना व एक वर्ष की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ आरोपित पवन ने जिला जज की अदालत में अपील दायर की। इस पर मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव की अदालत में स्थानांतरित किया गया।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव की अदालत ने जुर्माने की धनराशि को 8.04 से घटाकर 5.10 लाख रुपये कर दिया। इस राशि में से पहली परिवादिनी दया देवी को 3.20 जबकि दूसरी परिवादिनी रानी टाक को 1.70 लाख रुपये का भुगतान प्रतिकर के तौर पर करने का आदेश दिया गया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपित को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की व्यवस्था भी दी।
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पत्नी की अपील भी खारिज
चेक बाउंस से ही जुड़े अन्य मामले में अदालत ने आरोपित पवन लाल की पत्नी रेखा देवी की अपील भी खारिज कर जुर्माने की राशि को 16 लाख से घटाकर 9.80 लाख रुपये किया। इसमें से 9.60 लाख रुपये प्रतिकर के तौर पर परिवादिनी रानी टाक को छह व दूसरी परिवादिनी दया देवी को 3.50 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया। इस मामले में भी आरोपी की सजा को बरकरार रखा गया है।