चुनाव में मादक पदार्थ बांटे तो कार्रवाई
अल्मोड़ा : जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा है कि 11 अप्रैल को मतदान के दौरान और मतदान समाप
By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 11:25 PM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2019 11:25 PM (IST)
अल्मोड़ा : जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा है कि 11 अप्रैल को मतदान के दौरान और मतदान समाप्ति तक 48 घंटे की अवधि में किसी होटल, भोजनालय और दुकानों में कहीं भी स्प्रिट युक्त पदार्थ और मादक पदार्थ वितरित अथवा विक्रय किया गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह मतगणना के दिन भी जिले में शराब के विक्रय पर पूरी तरह रोक रहेगी।
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